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- BCI ने शहरी क्षेत्रो में जूनियर अधिवक्ताओ के लिए ₹20 हजार और ग्रामीण क्षेत्रो मे ₹15 हजार वजीफा देने का सुझाव दियाIn Hindi law ·October 19, 2024बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानूनी फर्मों और स्वतंत्र वकीलों की सहायता करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वजीफा की सिफारिश करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 जुलाई के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसके बाद अधिवक्ता सिमरन कुमारी ने जूनियर वकीलों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों के बारे में एक अभ्यावेदन दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले भी राज्य के सभी जूनियर वकीलों को ₹15,000 से ₹20,000 के बीच न्यूनतम मासिक वजीफा देने का आह्वान किया था।इसी तर्ज पर, शहरी क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए, बीसीआई ने न्यूनतम ₹20,000 प्रति माह वजीफा देने की सिफारिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुशंसित राशि ₹15,000 प्रति माह है, जो जूनियर अधिवक्ता की नियुक्ति की तारीख से तीन साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। हालांकि, न्यूनतम वजीफा अनिवार्य नहीं है। सभी राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को संबोधित एक परिपत्र में, बीसीआई ने स्वीकार किया कि जूनियर अधिवक्ताओं को अक्सर अपने करियर के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसने यह भी उल्लेख किया कि छोटे शहरों या कम आकर्षक क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और फर्मों के पास पर्याप्त वजीफा प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं। इसलिए, जबकि दिशा-निर्देशों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें पूरे पेशे में अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाता है। बीसीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी फर्मों को न केवल वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि जूनियर अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए। इसमें कोर्टरूम अवलोकन, कानूनी शोध, प्रारूपण और केस रणनीति पर मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करना शामिल है। दिशानिर्देश वरिष्ठ अधिवक्ताओं और फर्मों को वजीफा राशि, अवधि और मार्गदर्शन के अवसरों को निर्दिष्ट करने वाले पत्रों के साथ जूनियर अधिवक्ताओं की नियुक्ति को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वजीफा भुगतान और नियुक्ति शर्तों का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए और वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित राज्य बार काउंसिल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जूनियर अधिवक्ता जिन्हें अनुशंसित वजीफा नहीं मिलता है या नियुक्ति से संबंधित शिकायतों का सामना करना पड़ता है, वे अपने संबंधित राज्य बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, बीसीआई ने कहा कि वास्तविक वित्तीय बाधाओं पर आधारित शिकायतों को लचीले ढंग से निपटाया जाएगा, कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सामना की जाने वाली सीमाओं को स्वीकार करते हुए। इसके अलावा, परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि बीसीआई इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, जो फीडबैक और मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर वजीफा राशि को समायोजित करेगी।000
- Revised timetable of AIBE XVIII (18) 2023 released – exam date changed, registration deadline extendIn General & Legal Discussion ·October 18, 2023October 18, 2023 10:30 AM Bar Council of India has announced the revised schedule for AIBE XVIII examination in 2023. The exam will now be held on November 26, 2023. Additionally, the registration deadline for the exam has been extended. Candidates can now submit their application forms till November 4, 2023. Earlier the last date for registration was fixed as 9 October 2023. Those planning to sit the AIBE 18 exam should take note of the new schedule. The last date to submit AIBE XVIII application form for 2023 is now November 4, 2023. The application form can be found on the official website 👉 https://www.allindiabarexamination.com/(https://www.allindiabarexamination.com/) AIBE XVIII examination will be conducted in pen-and-paper mode across 50 examination centers in 50 cities across the country. Candidates will have the option to choose from three different examination centres. The question paper of AIBE 18 will consist of 100 multiple choice questions. The purpose of the examination is to provide Certificate of Practice (COP) to law graduates to practice law. To be eligible for AIBE XVIII examination in 2024, candidates must fulfill certain criteria. It includes a bachelor's degree in law (3-year LLB or 5-year LLB) from a university recognized by the Bar Council of India. There is no age limit to take the AIBE examination, and law graduates must have a valid enrollment certificate. They are required to pass the AIBE examination within two years of enrollment in any State Bar Council. As part of the registration process for AIBE XVIII, candidates will have to fill various details on their application form. This includes personal details, educational qualifications, State Bar Council nomination details and preferred testing cities and languages.0011
- Mere mention of name in suicide note not sufficient to award sentence :HCIn High Court Judgment·September 9, 2022The mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to award a sentence unless other evidence shows that it is not riddled with lies: HC Recently, the Punjab and Haryana High Court ruled that the mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to convict unless other evidence shows that it is true and does not suffer from any aura of falsehood. A bench of Justice Sureshwar Thakur was considering an appeal challenging the judgment passed by the Additional Sessions Judge, where the accused were convicted of offenses punishable under sections 306 and 34 of the IPC. In this case, the complainant's father Satbir (since deceased) had taken a CC limit of Rs 75.0 lakh from Punjab National Bank. Sharvan Kumar (second accused) was acting as a middleman and his father obtained the facility of CC limit from the bank with the help of the acquitted accused. Pradeep Sharma, owner of M/s Shyam Trading Company, has obtained a loan by fraudulently from Punjab National Bank, Mall Road branch, Delhi in which the case was registered. The investigating officer told him that the signatures of his father Satbir were attached to these debentures. His father Satbir told that although the signature on the loan papers of M/s Shyam Trading Company is his own he does not know Pradeep Sharma. It is further told that these have been signed by the acquitted accused Shravan Kumar at their behest of them and Ravi Bharti (Jodi) told them that Pradeep Sharma is their relative. On this, the complainant and his father met both, but they did not give any details about Pradeep Sharma but said that since those papers are signed by Satbir, therefore, now they will have to face the consequences and the pair will not reveal anything further. Her father consumed the poisonous substance after being tortured by the acquitted accused Shravan Kumar, Ravi Bharti, and Pradeep Sharma. During the investigation, the police also found a suicide note in which Satbir mentioned the names of Ravi Bharti and acquitted the accused as the person responsible for his death. It was clearly written in the suicide note that both of them have trapped Satbir in the net and hence he has consumed a poisonous substance. Satbir also put his signature at the bottom of the suicide note. The issue of consideration before the bench was:003
- Daughter who repeatedly demanded money from father can't be prosecuted for abetment to suicide, HCIn High Court Judgment·September 27, 2022Title: Lata Pramod Dangre vs State of Maharashtra Case No.: CRL WP No.: 866 of 2021 Daughter cannot be prosecuted for abetment to suicide for continuously demanding money from father: HC The Bombay High Court (Nagpur Bench) has ruled that the daughter's repeated pecuniary demands from her father will not attract the offense of abetment to suicide. A bench of Justices Manish Pitale and Govind Sanpalik made the remarks while hearing a plea by a woman who was booked for allegedly abetting her father's suicide. The woman was accused of repeatedly demanding money from her father and mother. The woman is the daughter of the second wife of the deceased. The deceased father committed suicide in September 2021 and in the suicide note he said that his daughter and second wife were harassing him mentally and demanding money. The note also mentions an incident where the deceased invested Rs 2 lakh as a fixed deposit for his second wife but the petitioner forced him to increase the amount to Rs 5 lakh. Even though he managed to increase the amount to Rs 5 lakh, it was then increased to Rs 15 lakh. Initially, the court observed that the suicide note shows the anguish of the deceased on being harassed by the petitioner and his second wife, but also shows that at best, the second wife of the deceased was demanding money at the instance of the petitioner and was asking for their share in agricultural land. The court also noted that the informant in the case is the son-in-law of the deceased who had married the daughter of the first wife of the deceased. It was also noted that the suicide note was written five days before the deceased took the extreme step. According to the court, in such cases, the court is also required to consider the surrounding circumstances, which may affect the deceased to take extreme steps. In this context, the court observed that there is no close link between the suicide note and the deceased committing suicide. Therefore, the court allowed the petition and quashed the FIR lodged against the petitioner.003
- Pre-enrolment AIBE would be the best: Attorney General K K Venugopal tells: Supreme CourtIn Supreme Court Judgment·September 27, 2022Attorney General (AG) of India KK Venugopal argued before a Constitution Bench of the Supreme Court on Tuesday that holding the All India Bar Examination (AIBE) before enrollment would be the most appropriate course of action [Anuj Agarwal v Union of India]. The submission was supported by senior advocate KV Viswanathan before a five-judge bench comprising Justices SK Kaul, Sanjiv Khanna, AS Oka, Vikram Nath, and JK Maheshwari. "The Act allows, as it stands now, to frame rules for the pre-enrollment examination. ", the senior counsel informed the court. On the Court's question about the impact of this approach on the judgment in V Sudeer v Bar Council of India, Viswanathan explained that the judgment in the matter was wrong. The pre-enrolment training for those entering the legal profession initiated by the Bar Council of India (BCI) was subject to challenge in this case. The Court had struck down the requirement of such training while observing, "These rules show that an enrolled advocate may practice as a full-fledged advocate, subject to the conditions laid down in these rules. His authority once granted cannot be restricted to his acting in court when he The State remains enrolled as an advocate on the roll. Therefore, it must be held that section 49(1)(ah) cannot uphold the impugned rules." During the hearing, Justice Kaul also recommended that the difficulty level of AIBE should be determined based on the number of advocates enrolled in the country. The judge underlined that the minimum standard required was set before being allowed to enroll and practice in the examination. Therefore, it must be of sufficient quality to determine the ability to practice. "How many lawyers do you need in the system? Ideally, if the job is done fairly, how many lawyers would be needed? Is there a need for such a liberal test?" He asked. He suggested that BCI conduct an analysis in this regard. When the issue of necessary training of young lawyers came to the fore, Viswanathan urged the court to consider training young lawyers. He suggested that this may be prescribed as one of the determining factors for lawyers for designation as seniors or for promotion to the Bench. The hearing will continue tomorrow. The Constitution Bench is hearing petitions challenging the validity of Rule 9 to 11 of the BCI Rules for violation of Sections 16, 24 and 30 of the Advocates Act and Articles 14 and 19 (1) (g) of the Constitution. Rule 9 makes clearing AIBE a mandatory pre-condition for every practicing advocate. Rule 10 enables the BCI to conduct examinations and Rule 11 deals with the process of issuing certificates to practice. The questions referred for consideration of the Bench are: (1) Whether pre-enrollment training can be lawfully prescribed by the Bar Council of India in terms of the Bar Council of India Training Rules, 1995 made under section 24(3)(d) of the Advocates Act, 1961 and if so If so, what is the decision of this Court in V. Sudhir v. Bar Council of India et al. [(1999) 3 SCC 176)] Need to be reconsidered? (2) Can a pre-enrolment examination be prescribed by the Bar Council of India under the Advocates Act, 1961? (3) If questions numbers 1 and 2 are answered in the negative, whether the post-enrolment examination has been validly prescribed by the Bar Council of India in accordance with section 49(1)(ah) of the Advocates Act, 1961?003
- Aibe challenge Supreme Court constitution Bench Reserves judgmentIn Supreme Court Judgment·September 29, 2022Case Title:-Bar Council of India v. Bonnie Foi Law College & Ors. [SLP(C) No. 22337/2008] and other connected matters A Constitution Bench of the Supreme Court on Wednesday reserved judgment on a batch of petitions challenging the validity of the All-India Bar Examination. The five-judge Bench comprised Justices Sanjay Kishan Kaul, Sanjiv Khanna, A.S. Oka, Vikram Nath, and J.K. Maheshwari. The lead petition is an appeal by special leave preferred by the Bar Council of India against a 2008 decision of the Madhya Pradesh High Court in a case dealing with the grant of affiliation and recognition to a law college. When the matter travelled to the apex court in appeal, a three-judge Bench headed by Chief Justice T.S. Thakur referred it to a Constitution Bench composed of five Judges for final determination of the "questions of considerable importance affecting the legal profession in general" that were raised before the apex court. It was during the pendency of this petition that the Bar Council of India, under the chairmanship of Senior Advocate Gopal Subramanium, had decided to conduct an all-India bar exam for the first time in 2010. After more than six years since the referral, and more than 14 years since the High Court ruling, the Constitution Bench is set to finally lay the controversy to rest. Yesterday, the Court heard the submissions of the Attorney-General of India and Senior Advocate K.K. Venugopal and the amicus curiae, Senior Advocate K.V. Vishwanathan. They called into question the correctness of the law laid down in V. Sudeer v. Bar Council of India & Anr. [(1999) 3 SCC 176] and pushed for a pre-enrolment examination. This argument seemed to find favour with the BCI Chairman, Manan Kumar Mishra, and Vice-Chairman, S. Prabakaran, who appeared on behalf of the statutory body. Picking up from where he had left off, Vishwanathan continued assailing the Supreme Court decision in V. Sudeer [(1999) 3 SCC 176]. He also questioned the soundness of the ruling in Indian Council of Legal Aid & Advice v. Bar Council of India [(1995) 1 SCC 732], on which the Sudeer Bench had placed reliance. Vishwanathan claimed that by virtue of these decisions, the Bar Council of India had been placed in a subservient position vis-à-vis the state bar councils. He urged that the paramountcy of the Bar Council needed to be preserved in light of the objectives and purposes of the Act, and the organisational framework created under it. An issue that persistently troubled the Bench, and was pointed out by both Justices Kaul and Khanna, was the implications of the deletion of Clause (d) in Section 24(1) as a result of which, the requirement imposed on a law graduate to undergo a course of "training in law and pass an examination after such training" was removed. Vishwanathan repelled the contention that this would abridge the powers of the Bar Council of India, strenuously arguing that such power could be located in Section 49(1)(ag), which had been kept intact. Therefore, the BCI, Vishwanathan reiterated, was competent to frame rules with respect to the prerequisites for persons who were entitled to practice law. Justice Kaul mused – "We are a constitutional court. We could interpret the constitutional question and be done with it. But we have to try and make the system workable…There is no perfect world, in an imperfect world, we have to decide how to reduce the imperfections." The Bench highlighted a number of issues that followed from the proposal to conduct a pre-enrolment examination, including, inter alia, the impact of "hundreds of people enrolling on the same day" after the results of the pre-enrolment examination on seniority, the prerequisites for applying for the examination, the competence of a law graduate to work and receive emoluments in the "interregnum period", the difference in the academic calendars of different colleges, and the lack of uniformity of fee structures. Justice Kaul observed – "Say, pre-enrolment exams take place. We don't want another litigation on how it will work out. Can there be some thought process, some uniformity in it?" Several suggestions were floated by Vishwanathan, such as making students eligible to take the examination in their final year to prevent loss of time and conducting the examination biannually to accommodate differences in academic calendars. Mishra reminded the Court that their purpose was to determine the competence of the Bar Council to conduct qualifying examinations. Justice Kaul pithily remarked – "Your argument is basically that you are free to hold pre or post-enrolment exams as you deem fit. And that you should be allowed to do that." In the course of his submissions, Vishwanathan also relied on Satish Kumar Sharma v. Bar Council of Himachal Pradesh [(2001) 2 SCC 365] and Pratap Chandra Mehta v. State Bar Council of Madhya Pradesh [(2011) 9 SCC 573], which he asserted, recognised the overarching powers of the Bar Council. After the amicus curiae concluded, the Court heard the submissions made on behalf of the Bar Council of India. Mishra, after delineating the spheres in which the state bar councils and the Bar Council of India operated, urged that the power to make rules to prescribe prerequisites were conferred by Section 49. The conditions laid down in Section 24 indicated the eligibility simpliciter, which could further be qualified by the Bar Council in the exercise of its powers of, inter alia, superintendence and control. The Court also heard the arguments advanced by the counsel for the petitioners who endorsed the abolition of the post-enrolment bar examination. It was contended that the All India Bar Examination was unconstitutional and arbitrary. Advocate Kartik Seth, assailed the Bar Council on a number of counts, including the levy of an exorbitant fee for enrolment. Seth also reiterated Vishwanathan's recommendation of making final-year law students eligible to take the bar. Justice Kaul countered – "You have prepared well; you have done your homework. But we cannot take into consideration everything…This is a constitutional court. We cannot say charge Rs 3000 instead of Rs 3500. What you are giving, are suggestions. Let the Bar Council of India decide whether they would want to implement them."0022
- Senior Advocate R Venkataramani Appointed as Next Attorney General of IndiaIn Supreme Court Judgment·September 29, 2022On Wednesday Ministry of Law and Justice issued a notification about appointment of Attorney General of India. The Notification states: Honorable President is pleased to appoint Shri R. Venkataramani, Senior Advocate as Attorney General for India w.e.f. 1st October 2022. Mr. Venkatramani is a Supreme Court lawyer who has been practising for 45 years. In July 1977, he was admitted to the Bar Council of Tamil Nadu, and in 1979, he joined the chambers of Mr. P.P. Rao, Senior Advocate, Supreme Court. In 1982, he established an independent practise in the Supreme Court. In 1997, the Supreme Court of India appointed him as Senior Advocate. Appointed to the Law Commission of India in 2010, and reappointed for a second term in 2013. He has practised in many areas of law, including constitutional law, arbitration law, indirect tax law, corporate and securities law, environmental law, education law, land law, criminal law, human rights law, consumer law, and service law. Mr Venkatramani has appeared in the Supreme Court and High Courts on behalf of several state governments, universities, and central and state public sector undertakings. Between 2004 and 2010, he was a Special Senior Counsel for various departments of the Government of India in the Supreme Court and High Courts, and he also acted as Counsel for the Supreme Court in matters pertaining to the service conditions of Court employees. He has been actively involved in academic activities since 1988, beginning with his association with the National Law School of India University in Bangalore, and is currently involved in academic activities at several law schools.007
- What is Sova Malware/Virus?In cyber crime·September 29, 2022SOVA was earlier focusing on countries like US, Russia, and Spain, but in July 2022 it added several other countries including India to its list of targets. The new mobile banking 'Trojan' virus - SOVA - that can secretly encrypt an Android phone for ransom and is difficult to uninstall, is targeting Indian customers. India's federal cyber security agency issued an advisory saying that the virus has upgraded to its fifth version after it was first detected in Indian cyberspace in July."It has been reported to CERT-In that Indian banking customers are being targeted by a new type of mobile banking malware campaign using SOVA Android Trojan. The first version of this malware appeared for sale in underground markets in September 2021 with the ability to harvest user names and passwords via keylogging, stealing cookies, and adding false overlays to a range of apps," the advisory said. Here's all you need to know about the SOVA virus SOVA can add false overlays to a range of apps and "mimic" over 200 banking and payment applications in order to con the Android user The latest version of this malware hides within fake Android applications that show up with the logo of a few famous legitimate apps like Chrome, Amazon, NFT (non-fungible token linked to cryptocurrency) platform to deceive users into installing them. The Indian Computer Emergency Response Team or CERT-In is the federal technology arm to combat cyber attacks and guards the Internet space against phishing and hacking assaults and similar online attacks. The agency said the malware is distributed via smishing (phishing via SMS) attacks, like most Android banking Trojans. The lethality of the virus can be gauged from the fact that it can collect keystrokes, steal cookies, intercept multi-factor authentication (MFA) tokens, take screenshots and record video from a webcam and can perform gestures like screen click, swipe etc. using android accessibility service. Another key feature of the virus, according to the advisory, is the refactoring of its "protections" module, which aims to protect itself from different victim actions. For example, it said, if the user tries to uninstall the malware from the settings or pressing the icon, SOVA is able to intercept these actions and prevent them by returning to the home screen and showing a toast (small popup) displaying "This app is secured". It can jeopardize the privacy and security of sensitive customer data and result in "large-scale" attacks and financial frauds. How does it work As per the advisory, once the fake android application is installed on the phone, it sends the list of all applications installed on the device to the C2 (command and control server) controlled by the threat actor in order to obtain the list of targeted applications. "At this point, the C2 sends back to the malware the list of addresses for each targeted application and stores this information inside an XML file. These targeted applications are then managed through the communications between the malware and the C2," it said. How to protect your Android devce: The CERT-In suggested some counter-measures and best practices that can be put into action by the users to keep safe from the virus. Users should reduce the risk of downloading potentially harmful apps by limiting their download sources to official app stores, such as your device's manufacturer or operating system app store, they should always review the app details, number of downloads, user reviews, comments and "ADDITIONAL INFORMATION" section, it said. One should also verify app permissions and grant only those which have relevant context for the app's purpose. They should install regular Android updates and patches and not browse un-trusted websites or follow un-trusted links and exercise caution while clicking on the link provided in any unsolicited emails and SMSs.001
- POCSO: Can POCSO case be canceled due to agreement between accused and victim, Supreme Court.In Supreme Court Judgment·October 8, 2022POCSO: Can POCSO case be canceled due to agreement between accused and victim, Supreme Court agrees on investigation The Supreme Court has agreed to examine a legal question whether cases under the Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) Act can be quashed on the basis of an agreement between the accused and the victim. A bench of Justices Ajay Rastogi and AS Oka stayed the order of the Kerala High Court dated August 26, 2019, quashing the FIR lodged against the accused under the POCSO Act, 2012 on the basis of an agreement reached between the accused and the aggrieved parties. did. The apex court issued a notice on the appeal filed by the Kerala government against the order of the High Court. In this case, the accused, a teacher by profession, was booked under sections of the POCSO Act and the case pertained to sexual assault on a child in that institution by an educational institution or religious institution. The counsel for the petitioners informed that the FIR for offenses punishable under sections 9 (f) and 10 of the Protection of Children from Sexual Offenses Act, 2012 at Malappuram police station has been quashed, the apex court said. It is not acceptable in view of the Court's decision to do so on the basis of the agreement being reached between the parties.0018
- NIA Arrests a Kerala High Court Lawyer, Accused of Being Member of PFI Murder SquadIn High Court Judgment·December 31, 2022The National Investigation Agency (NIA) arrested an Advocate practising in the Kerala High Court during raids on the homes of second-rung leaders of the banned Popular Front of India (PFI) in Kerala yesterday. The NIA apprehended Advocate Muhammed Mubarak during raids conducted in 56 different locations across Kerala early Thursday morning. His arrest was recorded today, and he appeared before the Special NIA Court in Ernakulam today. The Court has remanded him in custody until January 13. He is the fourteenth person arrested in Kerala by the NIA in connection with the PFI. He was apprehended in Vyppin, Ernakulam District, Kerala. According to the NIA, Muhammed Mubarak was a member of the PFI’s murder squad and was training other PFI members in martial arts. In recent years, the PFI has committed numerous murders in Kerala, including the heinous murder of Advocate Ranjith Sreenivasan. The NIA recovered lethal weapons from his home, including an axe, swords, and sickles. According to the NIA, the weapons were hidden in a badminton racket bag.009
- Patient Loses Voice After Surgery: NCDRC Holds AIIMS Doctor Guilty of Medical NegligenceIn High Court Judgment·December 31, 2022Recently, the NCDRC held an AIIMS doctor guilty of medical negligence as the patient loses voice after the surgery. The bench of Justices S.M. Kantikar and Binoy Kumar stated that “the operative procedure adopted by the doctor and hospital was an accepted reasonable standard of practice, but not having proper informed consent, amounts to negligence per se.” In this case, the Complainant was examined in AIIMS by Dr. Arvind Kumar (OP No.2) and surgery was advised for the ‘Anterior Mediastinum Tumor’. The doctor and his team performed surgery Median ‘Sternotomy’ and ‘Thymectomy’. After the operation, the Complainant was told by the doctor (OP No. 2) that he had to cut his left Phrenic Nerve as the same was passing through the Tthymaic mass and there was no other option left to remove the thymas mass. The consequence of cutting off the left Phrenic Nerve was that his left diaphragm was raised and exists like this till date. As soon as the Complainant regained consciousness he realized that he was not able to speak and informed the doctor. He took it very lightly. The Complainant went to the ENT Department (AIIMS) to get himself examined for the problem of voice suffered by him. After examination, the ENT Department of AIIMS declared left cord palsy (post-operative) and suggested the Complainant for speech Therapy. Dr. Arvind OP No. 2 based on the HPE report advised radiotherapy as a proper treatment, but Complainant did not show any improvement in his voice or movement of the left vocal cord. Being aggrieved the Complainant filed complaint before the State Commission and claimed an amount of Rs. 65,25,000/- as compensation from the OPs. The State Commission allowed the complaint. The issue for consideration before the bench was: Whether the hospital and doctor are liable for negligence or not? The Commission noted that due to achieving complete tumour excision the ipsilateral phrenic nerve was chosen by the OP-2. It is an accepted mode of treatment. It was not proper by leaving part of the tumour, as it would have endangered the patient’s life in future. Thus, it was due diligence that the doctor (OP-2) exercised the care during the entire procedure.009
- Article 72 of Constitution and Section 432 of CrPC Have Their Roots in Valmiki Ramayana: Justice GRIn High Court Judgment·December 31, 2022The laws of remission in India, including Article 72 of the Constitution, which allows the President to grant pardons, and Section 432 of the Criminal Procedure Code (CrPC), which deals with remission or suspension of sentence for convicts, all have their “basis in the Valmiki Ramayana,” according to Madras High Court judge Justice GR Swaminathan on Wednesday. Justice Swaminathan was speaking at the 16th Akhil Bharatiya Adhivaktha Parishad National Conference at Kurukshetra University in Haryana on the topic ’75 Years of Resurgent Bharat: Time for Bhartiya Jurisprudence.’ In recalling an incident from 1994, when he was a speaker at an Adhivaktha Parishad meeting that year, Justice Swaminathan stated that it was during a period of peak militancy in Kashmir. Some militants had been holed up inside a mosque a few days before the meeting and had threatened security forces that they would blow up the mosque if they tried to enter, he said. He stated that the meeting was held in this context, and when it was his turn to speak, he stated that he had read Salmond on jurisprudence and Dias on jurisprudence, but he had never heard of “Biryani jurisprudence.” He also discussed the Supreme Court’s recent release of six life-term convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. He went on to say that around this time, he was reminded of a shloka from the Valmiki Ramayana in which Sita tells Hanuman that no human is perfect and that, as a result, one must abandon the idea of retaliation and instead forgive even one’s own tormentors. Justice Swaminathan referred to an article titled ‘Objection your honour’ that criticised Justice Nazeer’s statement. He urged everyone in the audience to read the text of Justice Nazeer’s statement again, translate it into their native tongues, and distribute such pamphlets to the public. Justice Swaminathan went on to say that while the current legal system has benefitted the country greatly, there is no reason why it cannot be improved. However, he added that what is required is not a blind application of ancient principles, but rather what is in tune with current needs and times. He also addressed recent disagreements between the Supreme Court collegium and Union Law Minister Kiren Rijiju.He stated that every time a new Chief Justice is appointed to the Madras High Court, the Bar Association’s welcome address recounts the Tamil epic tale of Silappatikaram, in which a king dies of cardiac arrest after realising he had failed to implement due process of law and had wrongfully executed a man accused of thievery. He concluded his speech by saying that, while the country’s current legal system, including the Constitution, is a mash-up of features from several Constitutions and legal principles from western nations, our genius was in “making Bharatiya music flow out of western instruments.005
- Section 125 CrPC: Wife Denying to Undergo DNA Test on Dispute of Legitimacy of ChildIn High Court Judgment·January 9, 2023Section 125 CrPC: Wife Denying to Undergo DNA Test on Dispute of Legitimacy of Child Raised by Husband is Not Sufficient to Draw Any Adverse Inference Against Wife, Rules Bombay HC Case Title: Namdeo v. Seema Bench: Justice Kishore C. Sant Case No.: CRIMINAL WRIT PETITION NO. 271 OF 2017 Counsel for the petitioner: Mr. Ravindra V. Gore Counsel for the respondent: Mr. Sandip R. Andhale The Bombay HC on Saturday stated that the wife declining to go for a DNA test is not sufficient to draw an adverse inference against her. The bench of Justice Kishore C. Sant was dealing with the petition challenging the order passed by the Additional Sessions Judge thereby dismissing the revision application. In this case, Respondent No.1-wife filed an application under section 125 of the Cr.P.C. seeking maintenance for herself and her daughter, who was aged 5 ½ months at the time of filing of the application. It is the case of the wife that the husband did not maintain her well and drove her out of the house. She delivered a daughter. However, inspite of that the petitioner-husband is not taking care to maintain the wife and the daughter. The case of the husband is that the girl child of the respondent-wife is not from him and he is not the biological father of the child. Inspite of this, he had made attempts to bring his wife home, but it is the wife, who is not ready to come for co-habitation. She had relations with some other person. Thus, the case of the petitioner-husband is that he is not liable to pay maintenance. The Trial Court has held that there is no sufficient evidence to show that the husband is not the biological father of the child. The Trial Court placed reliance on section 112 of the Evidence Act to hold that the child is born during the subsistence of the marriage and therefore the child is presumed to be born from the husband. The order passed by the Trial Court is challenged by the husband by filing a revision in the Court of Sessions Judge which was dismissed. The issue for consideration before the bench was: Whether the order passed by the Trial Court needs interference or not? The bench observed that the husband and wife both made a joint application to the Forensic Science Laboratory for conducting such a DNA test. The report of Forensic Lab has excluded the father to be the biological father of the child. Second time the test was conducted, which again confirmed that the husband was not the biological father of the child. Again at the request of the wife, DNA test was directed to be conducted at the Central Forensic Laboratory, Ministry of Home Affairs, Government of India at Hyderabad. Again the said report confirmed that the husband was not the biological father of the child. High Court stated that it needs to be seen that since the beginning it is case of the petitioner husband that respondent No.2 child is not his child. Even in the say filed in the Trial Court, he had taken this ground. The Trial Court while deciding the application considered the presumption under section 112 of the Evidence Act. The Trial Court had considered the case of Nandlal Wasudeo Badwaik v. Lata Nandlal Badwaik & Another. Thus, it is clear that before the Trial Court, it was a defence of the husband that the child is not born to him. After considering all the aspects, the Trial Judge allowed the application and ordered to grant maintenance. The bench noted that in the Sessions Court, the specific ground is taken about the legitimacy of the child. Not only that the petitioner has justified as to why he has not filed an application for DNA test but also relied upon the answer given by the respondent-wife that she is not ready to go for DNA test. High Court opined that mere submission that the question was asked in cross-examination to wife that whether she is ready to go for DNA test, where she has answered that she is not ready itself would not be sufficient to draw an adverse inference against the wife. The bench stated that the argument of husband that the he is not his biological daughter cannot be now accepted, firstly, there is no separate application filed by him neither in the Trial Court, nor before the Revisional Court, secondly, no case is made out by the petitioner-husband to direct DNA test. Both the Courts below have rightly observed that no case is made out by the husband to show that for the period of 280 days before the delivery of child, there was no access to him with his wife. In view of the above, the High Court dismissed the petition.0023
- एयर इंडिया के सह-यात्री पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को अदालत ने 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेजाIn Hindi law ·January 9, 2023पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक साथी महिला यात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शंकर मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया।दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने कहा कि जनता के दबाव को जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए और मिश्रा की पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं होगी।मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात बेंगलुरू में नवंबर में एयर इंडिया के विमान में शराब के नशे में 70 वर्षीय एक महिला पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।टाटा ग्रुप के चेयरमैन को महिला का पत्र मीडिया में प्रकाशित होने के बाद यह घटना सार्वजनिक हुई।वेल्स फ़ार्गो में काम करने वाले मिश्रा को भी कंपनी ने यह कहने के बाद नौकरी से जाने दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “बेहद परेशान करने वाले” थे।मिश्रा के वकीलों ने हाल ही में एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने 28 नवंबर को महिला को मुआवजे की राशि का भुगतान किया था, लेकिन महिला की बेटी द्वारा लगभग एक महीने बाद 19 दिसंबर को उन्हें पैसे वापस कर दिए गए थे।कल बेंगलुरु में गिरफ्तारी के बाद मिश्रा को दिल्ली लाया गया था। लोक अभियोजक (पीपी) के अनुसार, मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया।हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों और अन्य गवाहों से पूछताछ के लिए मिश्रा को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं होगी।मिश्रा के वकील, अधिवक्ता मनु शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में से केवल एक ही गैर-जमानती है।पीड़िता के वकील के मुताबिक, जिस फ्लाइट में यह घटना हुई, उसके क्रू मेंबर्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस हिरासत के दिल्ली पुलिस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय मिश्रा को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।मिश्रा ने भी अलग से जमानत याचिका दायर की और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। 11 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।001
- अपने माता-पिता को पेन और अन्य छोटे सामान बेचने में मदद करने को बाल श्रम नहीं माना जाएगाIn Hindi law ·January 9, 2023अपने माता-पिता को पेन और अन्य छोटे सामान बेचने में मदद करने की गतिविधियों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि कलम और अन्य छोटे सामान बेचने में अपने माता-पिता की मदद करने की गतिविधियों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने कहा कि बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार की होती है। इस मामले में, याचिकाकर्ता राजस्थान के मूल निवासी हैं और आजीविका की तलाश में दिल्ली चले गए थे। याचिकाकर्ता हर साल कुछ महीनों के लिए केरल आते हैं और पेन, चेन, चूड़ियां, अंगूठियां आदि बेचकर अपना गुजारा करते हैं। दूसरी याचिकाकर्ता पहले याचिकाकर्ता के भाई की पत्नी है। पहले याचिकाकर्ता का विकास बावरिया नाम का एक बेटा है और दूसरा याचिकाकर्ता विष्णु बावरिया नाम का एक बेटा है। सड़कों पर अपना माल बेचने के लिए बच्चे बड़ों के साथ जाते हैं। चौथे प्रतिवादी द्वारा बच्चों को यह आरोप लगाते हुए पकड़ा गया था कि उन्हें सड़कों पर सामान बेचकर बाल श्रम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति/तीसरे प्रतिवादी के सामने पेश किया गया और उन्हें पल्लुरूथी में 5वें प्रतिवादी के आश्रय में भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं की हिरासत में विकास बावरिया और विष्णु बावरिया को रिहा करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई है। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था: याचिकाकर्ताओं को बच्चों की कस्टडी दी जा सकती है या नहीं? हाईकोर्ट ने कहा कि “मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पेन और अन्य छोटे सामान बेचने में बच्चों की अपने माता-पिता की मदद करने की गतिविधि बाल श्रम की राशि कैसे होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों को अपने माता-पिता के साथ सड़कों पर घूमने की अनुमति देने के बजाय शिक्षित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के साथ बातचीत करने पर, उन्होंने बच्चों को लेख बेचने के लिए सड़कों पर नहीं आने देने और उन्हें शिक्षित करने के उपाय करने का वचन दिया। खंडपीठ ने कहा कि “मुझे आश्चर्य है कि बच्चों को उचित शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है जबकि उनके माता-पिता खानाबदोश जीवन जी रहे हैं। फिर भी पुलिस या सीडब्ल्यूसी बच्चों को हिरासत में लेकर उनके माता-पिता से दूर नहीं रख सकती. गरीब होना कोई अपराध नहीं है और हमारे राष्ट्रपिता को उद्धृत करने के लिए, गरीबी हिंसा का सबसे खराब रूप है। हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार भी, सर्वोत्तम हित सिद्धांत के लिए बच्चों के संबंध में सभी निर्णय प्राथमिक विचार पर आधारित होने चाहिए कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और मदद करने के लिए हैं। बच्चे की पूरी क्षमता विकसित करने के लिए। पारिवारिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसार, बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार की होती है। इसलिए विकास और विष्णु को उनके जैविक परिवार से अलग करके उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसके विपरीत, राज्य का प्रयास बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में उचित शिक्षा, अवसर और सुविधाएं प्रदान करना होना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने प्रतिवादियों 3 से 5 को बच्चों को याचिकाकर्ताओं की हिरासत में छोड़ने का निर्देश दिया और मामले को 10.01.2023 को सूचीबद्ध किया। केस का शीर्षक- पप्पू बावरिया बनाम जिला कलेक्टर सिविल थाना खंडपीठ: न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण केस नंबर: WP(C) NO. 2022 का 41572 (वी)003
- लोन धोखाधड़ी मामले में ICICIबैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को बेल पर रिहा करने का आदेशIn Hindi law ·January 9, 2023बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोन धोखाधड़ी मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को बेल पर रिहा करने का आदेश दिया अवैध हिरासत का आरोप लगाने वाली एक याचिका के जवाब में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बेल रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा गिरफ़्तारी धारा 41A CrPC के प्रविधानों के उल्लंघन में है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिका को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने दो अलग-अलग याचिकाओं में अदालत में याचिका दायर की, जिसमें 2009 और 2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए ऋण में अनियमितता से जुड़े मामले में सीबीआई की प्राथमिकी और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। उन्होंने अस्थायी रिहाई का अनुरोध किया था। अदालत ने पिछले हफ्ते स्पष्ट किया कि वह कोचर परिवार की याचिकाओं की सुनवाई उनके बेटे की शादी की वजह से नहीं कर रही है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41Aका अनुपालन करने में विफल रहने के कारण कर रही है, जिसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया था। चंदा कोचर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने किया, जबकि उनके पति का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि कोचर सीआरपीसी की धारा 41ए(3) के तहत जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना अनावश्यक था। इसके अलावा, उन्होंने शुरू से ही जांचकर्ताओं के साथ सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में सहयोग किया था। देसाई ने यह भी दावा किया कि अरेस्ट मेमो पर किसी महिला अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। दूसरी ओर, दीपक कोचर को पहले पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में चौधरी के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उनकी संपत्ति की कुर्की की पुष्टि करने से इनकार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उनकी याचिका में जनवरी में उनके बेटे की शादी का हवाला देते हुए गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया गया था। कोचर के इकलौते बेटे की शादी 15 जनवरी को है और उत्सव जल्द ही शुरू होने वाला है। यह इस विश्वास की ओर ले जाता है कि स्थापित कानून के बावजूद प्राथमिकी के 4 साल बाद उसके बेटे की शादी की पूर्व संध्या पर गिरफ्तार किया जाना, दलील के अनुसार दुर्भावना से प्रेरित था। क्या था मामला? सीबीआई ने जनवरी 2018 में दंपति के खिलाफ जांच शुरू की, रिपोर्ट के बाद कि वीडियोकॉन के धूत ने कथित रूप से दीपक और दो रिश्तेदारों के साथ 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के छह महीने बाद एक फर्म का भुगतान किया अनियमितताएं जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की पांच कंपनियों को लगभग 1,575 करोड़ रुपये के छह उच्च मूल्य के ऋण देने में शामिल है। एजेंसी के अनुसार, ऋण स्वीकृति समिति के नियमों और नीतियों के उल्लंघन में दिए गए थे। सीबीआई के अनुसार, इन ऋणों को बाद में गैर-निष्पादित संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईसीआईसीआई बैंक को गलत नुकसान हुआ और उधारकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों को गलत लाभ हुआ। 26 अप्रैल,001
- एक वकील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में भाग लेने से एक महीने के लिए रोकाIn Hindi law ·January 9, 2023दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील को तीन बार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के बाद वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से अदालत में पेश होने से एक महीने के लिए रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वकील जो अपने आवास से अदालत में पेश हो रहा था, वह वीडियो चालू कर रहा था और अदालत की मर्यादा को भंग कर रहा था।अदालत ने रजिस्ट्री और आईटी टीम को निर्देश दिया और विचाराधीन वकील को वीसी/हाइब्रिड मोड के माध्यम से किसी भी अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।मामलों की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वकील ने वीडियो चालू कर दिया था और उनका पूरा घर दिखाई दे रहा था। इसलिए, अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील को म्यूट करने और उसका वीडियो बंद करने का निर्देश दिया और कहा कि वकीलों को अदालत की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील का नाम नोट करने का भी निर्देश दिया और कहा कि ऐसे वकीलों को वीसी पर पेश होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।001
- क्या आपराधिक मामले में चार्जशीट ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कियाIn Hindi law ·January 9, 2023क्या आपराधिक मामले में चार्जशीट ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है कि क्या पुलिस और ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को सार्वजनिक मंच पर मामलों में दायर चार्जशीट अपलोड करनी चाहिए ताकि जनता उस तक पहुंच सके? एडमिशन स्टेज पर, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने इस विचार के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि जनता के लिए उपलब्ध चार्जशीट का दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत ने यह भी संदेह जताया कि क्या ईडी को सार्वजनिक मंच पर चार्जशीट अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यूथ बार एसोसिएशन इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जब तक मामला संवेदनशील न हो, एफआईआर की प्रतियां 24 घंटे के भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए। श्री भूषण ने आगे तर्क दिया कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे चार्जशीट दायर करना सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किया गया कार्य है और इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम के धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज की परिभाषा के तहत आएगा। यह भी बताया गया कि RTI अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, सूचना मांगने के लिए किसी औचित्य या कारण की आवश्यकता नहीं है। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह एक विस्तृत आदेश जारी करेगी। शीर्षक: सौरव दास बनाम भारत संघ केस नंबर डब्ल्यूपी सी 1126002
- CrPC की धारा 300। एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी हो जाने पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगाIn Hindi law ·January 9, 2023सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 300 न केवल एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए भी किसी व्यक्ति के ट्रायल पर रोक लगाती है। अदालत एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी जो 2009 की आपराधिक अपील संख्या 947 और 948 में केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा 2003 की सीसी संख्या 24 और 25 में उपरोक्त अपीलों को खारिज करके और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया था। एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना-(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह पुनः जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था । (2) किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण, तत्पश्चात् राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक् आरोप लगाया जा सकता था । (3) जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से, जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ, भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अन्तिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात् विचारण किया जा सकता है, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था । (4) जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी, उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात् आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था, उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है । (5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा । (6) इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी । लागू फैसला ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त दोनों मामलों में अपने निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2009 द्वारा अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही कहा था कि उसे दो हजार रुपए के जुर्माने की राशि अदा करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर छह माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409 के तहत अपराध के लिए और दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और ऐसा न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। मामले के संक्षिप्त तथ्य आरोपी के खिलाफ आरोप यह था कि जब आरोपी 31.05.1991 से 31.05.1994 की अवधि के लिए कृषि अधिकारी, राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के रूप में काम कर रहा था, उसने लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया और 27.04.1992 से 25.08.1992 की अवधि के दौरान नारियल की नीलामी से प्राप्त राशि को उप-कोषागार, पेरम्बरा में जमा न करके गबन किया। जिसके परिणामस्वरूप राजकीय बीज फार्म, पेरम्बरा में औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल ने पाया कि कैश बुक का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और कृषि अधिकारी को कोषागार से राशि प्राप्त हुई थी। निरीक्षण रिपोर्ट कृषि निदेशक को सौंपी गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गयी और आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 13(1)(सी) सहपठित धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 409 और 477ए के तहत तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए। लेखा अधिकारी ने राज्य बीज फार्म में दिनांक 31.05.1991 से 31.05.1994 तक की अवधि की लेखापरीक्षा कर प्रतिवेदन दिया। उसी के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दो अपराध, जिनमें से यह अपील उद्भूत हुई है, पंजीकृत किये गये हैं। अपीलकर्ता के तर्क अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो स्टैंड लिया जो बाद में हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया, वह इस प्रकार है: विचाराधीन अवधि के दौरान, अपीलकर्ता के पास कुछ अन्य खेतों का अतिरिक्त प्रभार था और उसे राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के मामलों का संचालन करने के लिए कार्यालय में अपने अधीनस्थों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। अपीलकर्ता एक लोक सेवक है। सीआरपीसी की धारा 197(1) के लिए आरोपी जैसे लोक सेवकों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामलों में संपूर्ण अभियोजन कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 300 (1) द्वारा वर्जित है जिसमें दोहरे जोखिम का सिद्धांत शामिल है। अपीलकर्ता पर वर्ष 1999 में उन्हें सौंपे गए सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका था, जब उसके खिलाफ सी सी नंबर 12 से 14/1999 दायर किए गए थे। सभी पांचों मामलों में मुख्य आरोप एक ही है यानी रोकड़ बही में गलत प्रविष्टियां करना और धन का गबन करना। अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने और ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद वर्तमान मामलों में 03.12.2001 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान दो मामलों में आरोप/अपराध पिछले ट्रायल में तय किए जा सकते थे और अपीलकर्ता पर पहले के तीन मामलों के ट्रायल के साथ ही मुकदमा चलाया जा सकता था। यदि अपीलकर्ता पर वर्तमान अपराधों के लिए फिर से ट्रायल चलाया जाना था, तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक थी जैसा कि सीआरपीसी की धारा 300 की उप-धारा (2) के तहत अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 409 के तहत यहां अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि अभियोजन उक्त अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् माल सौंपना या संपत्ति पर प्रभुत्व साबित नहीं कर सका। अधिनियम की धारा 13(1)(सी) के तहत दोषसिद्धि नहीं हुई है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि संपत्ति उसे सौंपी गई थी या उसके नियंत्रण में थी, और यह कि उसके द्वारा धोखाधड़ी या बेईमानी से इसका दुरुपयोग किया गया था। दोहरे खतरे पर चर्चा अदालत ने कहा, "अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ट्रायल नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे खतरे के खिलाफ आपत्ति भी पूरक है। धारा 300 सीआरपीसी की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए, अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे पहले से ही समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा ट्रायल चलाया जा चुका है, और या तो इस तरह के अपराध से बरी या दोषी ठहराए जाने पर उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है, जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है।" फैसला धारा 300 सीआरपीसी के शासनादेश को वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ संबंधित करते हुए अदालत ने, जस्टिस बीवी नागरत्ना के शब्दों में कहा, "अपीलकर्ता पर पहले धारा 13 (1) (सी) के साथ धारा 13 (2) और आईपीसी की धारा 409 और 477 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था और दो मामलों में दोषी ठहराया गया था और एक मामले में बरी कर दिया गया था। वर्तमान दो मामले तथ्यों के एक ही सेट और पिछले तीन मामलों की तरह एक ही लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाया गया और दोषी ठहराया गया / बरी किया गया। एक अपराध के लिए 'समान अपराध' को अंतिम अपराध के रूप में माना जाएगा , यह दिखाना आवश्यक है कि अपराध अलग नहीं हैं और अपराधों की सामग्री समान हैं। पिछले आरोप के साथ-साथ वर्तमान आरोप की समान अवधि के लिए हैं। पिछले सभी तीन मामलों में अपराधों का मामला और वर्तमान मामला एक ही है और अपीलकर्ता द्वारा कृषि अधिकारी के एक ही पद पर रहते हुए एक ही लेनदेन के दौरान प्रतिबद्ध होना कहा जाता है।" अदालत ने आगे कहा, "अपीलकर्ता का यह कहना सही है कि पहले तीन मामलों में आरोप 17.08.1999 को तय किए गए थे, जो कि ऑडिट के काफी बाद का है और अभियोजन पक्ष वर्तमान मामलों के संबंध में 17.08.1999 की हेराफेरी से अच्छी तरह वाकिफ होगा।" अदालत ने आगे टिप्पणी की, "यह पहले ही कहा जा चुका है कि मौजूदा मामलों में आरोप/अपराध वही हैं जो पिछले तीन मामलों में आरोप/अपराध थे, इसलिए सीआरपीसी की धारा 300 (2) के तहत शासनादेश के अनुसार, राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि वर्तमान मामलों में आरोप पिछले मामलों से अलग हैं, अभियोजन राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने में विफल रहा है जो आरोपी-अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाने के लिए आवश्यक है और इसलिए मौजूदा मामले में सुनवाई गैरकानूनी है।" यह फैसला जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुनाया। केस : टी पी गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य | आपराधिक अपील संख्या 187-188/ 2017 साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (SC) 1039 अपीलकर्ता (ओं) के लिए एडॉल्फ मैथ्यू, एडवोकेट, संजय जैन, एओआर; प्रतिवादी (ओं) के लिए सी के ससी, एओआर, अब्दुल्ला नसीह वीटी, एडवोकेट। मीना के पौलोस, एडवोकेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 300 -सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिस पर पहले से ही एक सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए ट्रायल चल चुका है, और या तो बरी हो गया है या दोषी ठहराया गया है इस तरह के अपराध को उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर तब तक फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है। भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 20(2) -अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे जोखिम के खिलाफ सुरक्षा भी पूरक है0013
- इतिहास में पहली बार कोर्ट में "रोबोट वकील" करेगा बहस- जानिए ...In Hindi law ·January 10, 2023अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की सेवाएँ लेना ज्यादातर लोगों के लिए हमेशा एक महंगा निवेश रहा है। लेकिन क्या होगा अगर AI (artificial intelligence)द्वारा संचालित एक रोबोट वकील होता जो किसी का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है?यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक जीवन में घटित होगा। फरवरी में एक अदालती मामले की अवधि के दौरान, एक प्रतिवादी को DoNotPay द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से सलाह प्राप्त होगी, जो कि पहली बार होने की संभावना है जब AI ने कभी भी अदालत में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया हो।न्यू साइंटिस्ट के अनुसार, एआई एक स्मार्टफोन पर चलेगा, अदालती कार्यवाही को सुनेगा और प्रतिवादी को एक इयरपीस के माध्यम से निर्देश देगा कि क्या कहना है।हालाँकि, AI बनाने वाली कंपनी DoNotPay ने अदालत के स्थान या प्रतिवादी के नाम का खुलासा नहीं किया है। 2015 में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक जोशुआ ब्राउनर ने कैलिफोर्निया में DoNotPay की स्थापना की। वह चाहता है कि बचाव पक्ष के पैसे बचाने के लिए उसका ऐप वकीलों को पूरी तरह से बदल दे।कंपनी के अनुसार, “DoNotPay दुनिया के पहले रोबोट वकील का घर है। एक बटन के स्पर्श से, आप निगमों से लड़ सकते हैं, नौकरशाही को हरा सकते हैं और किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं।”कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोशुआ ब्राउनर का दावा है कि DoNotPay के AI असिस्टेंट को केस लॉ में कई तरह के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने और यह सुनिश्चित करने में काफी समय लगा कि ऐप सच है।“हम अपने कानूनी दायित्व को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह अच्छा नहीं है अगर यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ करता है,” उन्होंने समझाया।002
- In Last Five Years, 79% of High Court Judges Have Been Appointed From Upper Castes: CentreIn Supreme Court Judgment·January 10, 2023The Union Government has stated before the Parliamentary Standing Committee on Law and Justice that 79% of High Court judges appointed between 2018 and 2022 are from upper castes (general category). The Times of India and Indian Express has reported that between 2018 and December 19, 2022, 537 judges were appointed to various High Courts, with 79% from the General Category, 11% from Other Backward Classes, 2.6% from the minority, 2.8% from Scheduled Castes, and 1.3% from Scheduled Tribes. In 2021, Law Minister Kiren Rijiju told Parliament that the Central Government has been requesting Chief Justices across all High Courts to give due consideration to suitable candidates from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities, and women when submitting proposals for judicial appointments.007
- भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने से केंद्र को नहीं रोका : सुप्रीम कोर्टIn Hindi law ·January 12, 2023भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने से केंद्र को नहीं रोका : दिल्ली भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि उसने 1984 के गैस लीक मामले के पीड़ितों को राहत देने से रोका नहीं है । कोर्ट ने कहा कि सरकार जनकल्याण के ऐसे सिद्धांत का पालन नहीं कर सकती कि वह मुआवजा राशि ( यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ) फर्म से लेकर ही पीड़ितों को दे । कोर्ट ने कहा कि सरकार की क्यूरेटिव याचिका के आधार पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ( यूसीसी ) से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि लेकर भोपाल गैस पीड़ितों को नहीं दिया जा सकता है । संविधान पीठ ने सरकार से कहा कि किसी और की जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेना बहुत आसान है । पहले अपनी जेब में हाथ डालकर रकम निकालिए और पीडितों को दीजिए और फिर देखिए कि आप यूसीसी की जेब से पैसे निकाल पाते हैं या नहीं । जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना अभय एस . ओका , विक्रम नाथ और जेके सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में सरकार को जमकर फटकारा केंद्र ने क्यूरेटिव याचिका परयूसीसी से 7,844 करोड़ की मुआवजा राशि मांगी महेश्वरी ने बुधवार को केंद्र की और से पेश अटर्नी जनरल आर . वेंकटरमानी को फटकारते हुए कहा कि समीक्षा याचिका दायर किए बगैर वह क्यूरेटिव याचिका कैसे दायर कर सकते हैं । खंडपीठ ने कहा कि सरकार को पीड़ितों की आर्थिक सहायता करने से नहीं रोका जा रहा है । उनका कहना है बस इतना है कि अगर सरकार को लगता है कि पीड़ितों को और पैसा दिया जाना चाहिए तो कृपया करके उन्हें भुगतान कीजिए लेकिन यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से वसूलकर उन्हें देने की बात मत कीजिए । ' आप यह नहीं कह सकते कि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं , ' सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पहले ही क्यूरेटिव याचिका की मर्यादा पर बात कर चुकी है । कुछ छूट देने के बावजूद अदालत कानून से बंधी हुई है ।008
- संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर सवाल केशवानंद भारती मामले का हवाला दे धनखड़ ने कहा......In Hindi law ·January 13, 2023संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर सवाल केशवानंद भारती मामले का हवाला दे धनखड़ ने कहा- न्यायपालिका संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती001
- गर्भपात कराना या नहीं कराना महिला का अधिकार : बंबई उच्च न्यायालयIn Hindi law ·January 24, 2023गर्भपात कराना या नहीं कराना महिला का अधिकार : अ बंबई उच्च न्यायालय ने कहा 32 सप्ताह की गर्भवती को भ्रूण में विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा । इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा । कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए । मुंबई , 23 जनवरी । बंबई उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या नहीं । न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने 20 जनवरी के अपने -आदेश में चिकित्सकीय बोर्ड की इस राय को मानने से इनकार कर दिया कि भले ही भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं , लेकिन गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए , क्योंकि इस मामले में गर्भावस्था का अंतिम चरण है । आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई । सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और शिशु शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा , जिसके बाद महिला ने अपना गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी । अदालत ने अपने आदेश में कहा , ' भ्रूण में गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर गर्भधारण की अवधि मायने नहीं रखती । याचिकाकर्ता ने सोच - समझकर फैसला किया है । यह आसान निर्णय नहीं है , लेकिन यह फैसला उसका ( याचिकाकर्ता का ) , केवल उसका है । यह चयन करने का अधिकार केवल याचिकाकर्ता को है । यह चिकित्सकीय बोर्ड का अधिकार नहीं है । ' अदालत ने कहा कि केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि उस भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा और इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा अदालत ने कहा , ' कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । पीठ ने कहा कि चिकित्सकीय बोर्ड ने दंपति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर गौर नहीं किया उसने कहा , ' बोर्ड वास्तव में केवल एक चीज करता है क्योंकि देर हो गई , इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती । यह पूरी तरह गलत है , जैसा कि हमने पाया है । पीठ ने यह भी कहा कि भ्रूण में विसंगतियों और उनके स्तर का पता भी बाद में चला ।004
- सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्टIn Hindi law ·January 31, 2023सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन जजमेंट को स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार के अपराध (धारा 497 IPC) को रद्द किया गया था।न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2018 का फैसला सशस्त्र बल अधिनियमों के प्रावधानों (अनुच्छेद 33) से संबंधित नहीं था।शीर्ष अदालत ने एनआरआई जोसेफ शाइन की याचिका पर 2018 में व्यभिचार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। बेंच द्वारा मंगलवार का आदेश, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान के बाद केंद्र की ओर से पेश हुए, उन्होंने 2018 के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग की।रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 27 सितंबर, 2018 के फैसले से सशस्त्र बलों को छूट देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि यह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा बन सकता है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं और सेवाओं के भीतर ‘अस्थिरता’ पैदा कर सकते हैं। .आवेदन में कहा गया है, ”उपरोक्त (2018) के फैसले के मद्देनजर, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे सैन्य कर्मियों के मन में हमेशा अप्रिय गतिविधियों में शामिल परिवार के बारे में चिंता रहेगी।”002
- जगदीप धनखड़ और किरेन रिजिजू के खिलाफ कॉलेजियम तथा न्यायपालिका विरोधी टिप्पणी के लिए बॉम्बे हाईकोर्टIn Hindi law ·February 3, 2023वकीलों के एक संगठन ने हाल ही में एक जनहित याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से संबंधित थी। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा अपने अध्यक्ष अहमद आबिदी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो कार्यकारी अधिकारियों के आचरण ने “सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है”। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका की तुलना में न्यायपालिका की शक्तियों पर “मूल संरचना” सिद्धांत को उठाया और एनजेएसी अधिनियम के निरसन को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” कहा, रिजिजू ने बार-बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है, “संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना न्यायपालिका पर सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में हमला किया गया है।” याचिका में कहा गया है, ‘उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री सार्वजनिक मंच पर कॉलेजियम प्रणाली के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर खुलकर हमला करते हैं।’ संवैधानिक पदों पर आसीन उत्तरदाताओं द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार आम जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम करता है।” अधिवक्ता एकनाथ ढोकले द्वारा दायर याचिका के अनुसार, धनखड़ और रिजिजू ने “संविधान पर पूरी तरह से दंड से मुक्ति के साथ हमला किया”। इसने दावा किया कि संविधान में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए, दोनों अधिकारियों ने किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने से खुद को अयोग्य घोषित कर दिया था। जनहित याचिका में धनखड़ और रिजिजू को क्रमशः उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी गई थी। धनखड़ और रिजिजू को “भारत के संविधान और कानून द्वारा स्थापित न्यायपालिका में उनके विश्वास की कमी को प्रदर्शित करने वाले अपमानजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने से रोकने के लिए” दिशा की मांग की गई है, जो याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान को लंबित करती है। धनखड़ ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 1973 केशवानंद भारती मामले का हवाला दिया, जिसमें उसने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना का नहीं। धनखड़ ने पहले कहा था कि इस सवाल का जवाब “क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं?” मुश्किल होगा। दिसंबर 2022 में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए, धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” और “लोगों के जनादेश” की अवहेलना बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि संसद, “लोगों के अध्यादेश” के संरक्षक के रूप में, “मुद्दे को संबोधित करने” के लिए बाध्य थी और विश्वास व्यक्त किया कि वह ऐसा करेगी। रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली “अपारदर्शी” और “जवाबदेह नहीं” है, लेकिन जब तक सरकार एक वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं करती, तब तक उन्हें मौजूदा प्रणाली के साथ काम करना चाहिए। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।001
- सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को सरकार जल्द दे सकती है मंजूरीIn Hindi law ·February 3, 2023सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे सकती है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।पिछले साल 13 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल; न्यायमूर्ति संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय; न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय; पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी।न्यायिक नियुक्तियों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि सरकार द्वारा उनकी नियुक्तियों को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है।पांचों के शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद इसकी कार्य संख्या 32 हो जाएगी।शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है। 31 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए दो और नामों की सिफारिश की थी – न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय।उनके नामों की सिफारिश करते हुए, एससी कॉलेजियम ने कहा था कि 13 दिसंबर 2022 को उसके द्वारा सुझाए गए नामों में “सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अनुशंसित दो नामों पर वरीयता होगी।”“इसलिए, 13 दिसंबर 2022 को अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए और इससे पहले इस प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित दो न्यायाधीशों के समक्ष,” इसने कानून मंत्रालय को बताया था।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए सिफारिश की है।001
- धारा 498A IPC: क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद पत्नी उस स्थान पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती हैIn Hindi law ·February 5, 2023हाल ही में, उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद उस स्थान पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है जहां वह रहती है।न्यायमूर्ति जी. सतपथी की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जहां याचिकाकर्ताओं ने एस.डी.जे.एम., संबलपुर के न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और सीआरएलएमसी यू/एस दायर किया। 482 सीआर.पी.सी. न्यायालय में लंबित अपराधों एवं आपराधिक कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए।इस मामले में, याचिकाकर्ताओं की वकील सुश्री दीपाली महापात्रा ने कहा कि प्राथमिकी में बताए गए सभी आरोप बिहार राज्य के धनबाद में एक दूर के स्थान पर लगाए गए थे और इस तरह, पूर्वोक्त आरोप पर संबलपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई धनबाद में यातना का मामला क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।श्री एस.एस. प्रधान, ए.जी.ए. रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने के बाद, प्रस्तुत किया कि चूंकि धनबाद में याचिकाकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप का परिणाम संबलपुर में मानसिक प्रताड़ना का परिणाम है, संबलपुर में ऐसी प्राथमिकी दर्ज करना अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं माना जा सकता है और, इस प्रकार, CRLMC को अयोग्य होने के कारण खारिज करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि “इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि IPC की धारा 498-A में विचार किए गए” क्रूरता “का कार्य या तो मानसिक या शारीरिक और शारीरिक हो सकता है। अत्याचार के शिकार व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर क्रूरता के कृत्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अपने वैवाहिक घर में पत्नी के साथ की गई शारीरिक क्रूरता का उसके माता-पिता के घर में पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और प्रभाव पड़ेगा, खासकर जब अपराध U/S IPC का 498-ए एक निरंतर अपराध है और अलग-अलग जगह पर पत्नी को दी जाने वाली यातना भी पत्नी को लंबी अवधि के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी ………”हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को देखने के बाद संबलपुर में प्रथम दृष्टया मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, क्योंकि प्राथमिकी के अंतिम भाग में मुखबिर ने कहा है कि वह पति, सास और ननद की प्रताड़ना सह रही थी और अब जब ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह थाने में रिपोर्ट कर रही है। इसके अलावा, शादी के प्रस्ताव के लिए अलग-अलग लड़कियों को एसएमएस भेजने के पति-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मुखबिर पर मानसिक प्रताड़ना का खुलासा करते हैं और इस तरह की मानसिक प्रताड़ना को संबलपुर में होना कहा जा सकता है।पीठ ने रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एस.डी.जे.एम., संबलपुर को इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है और इस तरह, याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरएलएमसी कोई योग्यता नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।केस का शीर्षक: श्रीमती। गीता तिवारी व अन्य बनाम उड़ीसा राज्य व अन्यबेंच: जस्टिस जी. सतपथीकेस नंबर: CRLMC No.2596 of 2015याचिकाकर्ता के वकील: सुश्री डी. महापात्राविरोधी पक्ष के वकील: श्री एस.एस. प्रधान और श्री बी.सी. मोहराना006
- तलाक के बाद भी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण की हकदार: बॉम्बे हाईकोर्टIn Hindi law ·February 7, 2023बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (डीवी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तलाक के बाद भी महिला भरण-पोषण की हकदार है। न्यायमूर्ति आर जी अवाचट की एकल पीठ ने 24 जनवरी के आदेश में एक सत्र अदालत द्वारा पारित एक मई 2021 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रति माह 6,000 रुपये का रखरखाव का भुगतान करे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तलाकशुदा पत्नी डीवी एक्ट के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि ‘घरेलू संबंध’ शब्द की परिभाषा दो व्यक्तियों के बीच संबंध का सुझाव देती है, जो किसी भी समय (ज्यादातर अतीत में) एक साझा घर में एक साथ रहते थे या रहते थे, जब वे सगोत्रता, विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता पति होने के नाते अपनी पत्नी के भरण-पोषण का प्रावधान करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत था। चूंकि वह ऐसा प्रावधान करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी/पत्नी के पास डीवी अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।” न्यायमूर्ति अवाचट ने आगे कहा कि वह व्यक्ति “सौभाग्यशाली” था कि जब वह पुलिस सेवा में था और प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था, तो उसे प्रति माह केवल 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिका के अनुसार, पुरुष और महिला ने मई 2013 में शादी की थी लेकिन वैवाहिक विवादों के कारण जुलाई 2013 से अलग रहने लगे। बाद में इस जोड़े का तलाक हो गया। तलाक की कार्यवाही के दौरान महिला ने डीवी एक्ट के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। पारिवारिक अदालत ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2021 में उसकी याचिका स्वीकार कर ली। व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि चूंकि अब कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी डीवी अधिनियम के तहत किसी भी राहत की हकदार नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि शादी के विघटन की तारीख तक भरण-पोषण के सभी बकाया चुका दिए गए थे। महिला ने याचिका का विरोध किया और कहा कि डीवी अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि एक पत्नी, जिसे तलाक दिया गया है या तलाक ले चुकी है, भी रखरखाव और अन्य सहायक राहत का दावा करने की हकदार है।000
- AIBE 2023 पर महत्वपूर्ण अपडेट: परीक्षा में नकल की खबरों पर बीसीआई ने समिति का गठन कियाIn Hindi law ·February 7, 2023बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को राजकोट में AIBE-XVII के लिए उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।बीसीआई की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है-“बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने दिनांक 06.02.2023 के एक संकल्प के आधार पर संचलन के माध्यम से गुजरात क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 06.02.2023 में 5 फरवरी, 2023 को राजकोट (गुजरात) में एआईबीई-XVII में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों (अधिवक्ताओं) को गुमराह करने और धोखा देने में एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भागीदारी के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संबंधित सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया है।मीडिया में रिपोर्ट किए गए उत्तरों की केवल तुलना और जांच से (अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी द्वारा कथित रूप से परीक्षार्थियों को आपूर्ति की गई), उत्तर पुस्तिका के लीक होने या अनुचित साधनों के उपयोग का तथ्य असत्य प्रतीत होता है।हालाँकि, प्रथम दृष्टया यह स्थापित किया गया है कि अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अपने साथियों के साथ कुछ उपस्थित युवा अधिवक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जवाब देने के झूठे बहाने से गुमराह करने की कोशिश की थी।यह एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी द्वारा बार एसोसिएशन के चुनावों में उनके वोट हासिल करने के प्रयास में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया था। इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों को दिए गए 28 उत्तरों में से 21 उत्तर गलत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अभ्यर्थियों को गुमराह करने तथा नकल करने के लिए लुभाने का प्रयास किया है।हालाँकि, परीक्षा हॉल में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए मोबाइल का उपयोग करना एक बहुत ही गंभीर मामला है। एआईबीई के दौरान मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है।सीसीटीवी की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। फुटेज से पता चल सके कि इस दुष्कर्म में कौन लोग संलिप्त हैं।यदि किसी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग का तथ्य सिद्ध होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. उपाध्याय, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री जयंत डी. जयभावे, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रो. (डॉ.) एस शांताकुमार करेंगे। , निदेशक, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात सदस्य होंगे।समिति से अनुरोध है कि सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।003
- Adani-Hindenburg: SC Orders Setting Up of Panel Headed by Ex-Judge AM Sapre To Probe Recent Share...In Supreme Court Judgment·March 2, 2023Adani-Hindenburg: SC Orders Setting Up of Panel Headed by Ex-Judge AM Sapre To Probe Recent Share Crash The Supreme Court on Thursday ordered setting up of a six- member committee headed by former apex court judge A M Sapre to look into various regulatory aspects for stock markets, including the recent Adani Group shares crash triggered by the Hindenburg Research’s fraud allegations.A bench of Chief Justice D Y Chandrachud and Justices P S Narasimha and J B Pardiwala said the panel will make an overall assessment of situation, suggest measures to make investors aware and strengthening of existing regulatory measures for stock markets.The bench also directed the Centre, financial statutory bodies and the SEBI chairperson to render all cooperation to the panel which will have to submit its report within two months.Former judges OP Bhat and JP Devdatt are also part of the probe committee. The court also named Nandan Nilekani, KV Kamath and Somasekharan Sundaresan as three other members of the committee.While reserving its order, the top court on February 17 had refused to accept in a sealed cover the Centre’s suggestion on a proposed panel of experts.Till now four PILs have been filed in the top court on the issue by lawyers M L Sharma, Vishal Tiwari, Congress leader Jaya Thakur and Mukesh Kumar, who claims to be a social activist.Adani Group stocks have taken a beating on the bourses after the Hindenburg Research made a litany of allegations, including fraudulent transactions and share-price manipulation, against the business conglomerate. The Adani Group has dismissed the charges as lies, saying it complies with all laws and disclosure requirements.003
- BIG Change in Legal Profession: Foreign Lawyers and Law Firms Can Now Practise in India-BCI NotifiesIn General & Legal Discussion ·March 16, 2023BIG Change in Legal Profession: Foreign Lawyers and Law Firms Can Now Practise in India- BCI Notifies Rules The Bar Council of India (BCI) has agreed to open up law practise in India to foreign lawyers, foreign law firms. The statutory body of lawyers has issued guidelines for the registration of foreign lawyers and law firms in India. Foreign lawyer or foreign law firms shall not be entitled to practice in India unless registered with Bar Council of India. The Registration fees is USD 50,000 and Renewal fees is USD 20,000. Foreign Lawyers or Law Firms will be entitled to engage and procure legal expertise/advise of one or more Indian Advocates Registered as foreign lawyers. The most recent rules allow foreign lawyers and law firms to practise international law and international arbitration in India. The rules are based on the “principle of reciprocity in a well-defined, regulated, and controlled manner,” according to the BCI notification. In a notification, the Bar Council of India said, “Opening up of law practise in India to foreign lawyers in the field of practise of foreign law; diverse international legal issues in non-litigious matters and in international arbitration cases would go a long way in helping legal profession/domain grow in India to the benefit of lawyers in India too”. The apex body also stated that if done in a limited, well-controlled, and regulated manner, the move will have no impact on legal practise in India. The Bar Council of India initially opposed the entry of foreign lawyers and law firms into India in any form. However, it was authorised by the legal fraternity of the Country in the years 2007-2014 in Joint Consultative Conferences between BCI, State Bar Councils across the country and other stakeholders to explore the potential and prospects of opening the law practise in India to foreign lawyers.000
- ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से 2022 में फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश को रद्द...In Hindi law ·March 16, 2023ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से 2022 में फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की, कहा लोकतंत्र खतरे में है शिवसेना के ठाकरे गुट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल बी एस कोश्यारी के जून 2022 के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट लेने के आदेश को रद्द करने के लिए एक भावपूर्ण याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि अगर इसे पलटा नहीं गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। .ठाकरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ से आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसके एक दिन बाद शीर्ष अदालत ने विश्वास मत के लिए कोश्यारी के आचरण पर केवल मतभेदों के आधार पर सवाल उठाया था। शिवसेना के विधायकइसने बुधवार को कहा था कि राज्यपाल की ऐसी कार्रवाई एक निर्वाचित सरकार को गिरा सकती है और किसी राज्य का राज्यपाल किसी विशेष परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपने कार्यालय को उधार नहीं दे सकता है।अपनी प्रत्युत्तर दलीलों को समाप्त करते हुए, सिब्बल ने पीठ से कहा, जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, यह इस अदालत के इतिहास में एक ऐसा क्षण है जब लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित होगा।“मुझे पूरा यकीन है कि इस अदालत के हस्तक्षेप के बिना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस अदालत से इस याचिका को अनुमति देने और आदेश को रद्द करने का अनुरोध करता हूं।” राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट का), सिब्बल ने कहा।शीर्ष अदालत जून 2022 के राजनीतिक संकट के दौरान सामने आई घटनाओं पर बहस सुन रही है, जो एकनाथ शिंदे के वफादार विधायकों द्वारा तत्कालीन अविभाजित शिवसेना में विद्रोह से उत्पन्न हुई थी।सिब्बल ने कहा कि अगर शिवसेना के विधायकों का सरकार से भरोसा उठ गया होता तो सदन में जब धन विधेयक लाया जाता तो वे इसके खिलाफ मतदान कर सकते थे और इसे अल्पमत में ला सकते थे।उनका तर्क बुधवार को बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप था, जब यह याद आया कि विधानसभा का मानसून सत्र प्रासंगिक समय पर शुरू होने वाला था। अपने बहुमत को परखने का पक्का तरीका तब होता जब सरकार अनुपूरक मांगों को सदन के समक्ष रखती। उसने कहा था कि अगर वह धन विधेयक को पारित कराने में नाकाम रही होती तो वह बाहर हो जाती।“ऐसा नहीं है कि सरकार अल्पमत में नहीं चल सकती है। पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अल्पमत सरकार चलाई थी। राज्यपाल के पास उन (बागी) विधायकों को पहचानने और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां, वे क्या चाहते हैं सिब्बल ने कहा, सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने और उसके लिए राज्यपाल के पद का इस्तेमाल करने के लिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है।सिब्बल ने कहा, “मेरे पास मेरा राजनीतिक अनुभव है और आधिपत्य के पास उनका न्यायिक अनुभव है, जो इसे समझने के लिए काफी है। मैं कह सकता हूं कि हमने खुद को इस स्तर तक गिरा दिया है कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है। लोग अब हम पर विश्वास नहीं करते हैं।” राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को रद्द करने की मांगवरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल केवल गठबंधनों और राजनीतिक दलों से निपट सकते हैं, व्यक्तियों से नहीं, अन्यथा यह “कहर पैदा करेगा”। “राज्यपाल ने अपने फैसले को शिवसेना के विधायी बहुमत द्वारा किए गए दावे पर आधारित किया। किस संवैधानिक आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण कराने के लिए अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक गुट को मान्यता दे सकते हैं?” उन्होंने कहा।उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है तो गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं होती है।उन्होंने कहा, “अब, अगर पूरी शिवसेना भाजपा में चली जाती, तो क्या राज्यपाल अभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते। यह ‘आया राम-गया राम’ सिद्धांत है जिसे हमने बहुत पहले छोड़ दिया था। यह लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है, विधायक की कोई पहचान नहीं है।” राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के अलावा,” सिब्बल, जिनकी सहायता वकील अमित अनंत तिवारी ने की थी, ने कहा।“जब हम इस अदालत में प्रवेश करते हैं तो हम एक अलग आभा में होते हैं, हम आशा, उम्मीदों के साथ आते हैं। यदि आप सभ्यताओं के इतिहास को देखते हैं, तो सभी अन्याय शक्ति पर आधारित होते हैं। आप (शीर्ष अदालत) 1.4 अरब लोगों की आशा हैं और आप इस निर्मम और भद्दे अंदाज में लोकतंत्र को अस्थिर नहीं होने दे सकते।”सुनवाई के दौरान सिब्बल ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का भी जिक्र किया।सिब्बल ने कहा, “एडीएम जबलपुर (1976 के फैसले) जैसे मौके आए हैं, जो इस अदालत ने वर्षों से जो किया है, उससे असंगत है। यह हमारे लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण मामला है।”25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान पीएन भगवती द्वारा दिया गया विवादास्पद 1976 का फैसला, यह माना गया कि किसी व्यक्ति के गैरकानूनी रूप से हिरासत में न लेने के अधिकार (यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण) को राज्य के हित में निलंबित किया जा सकता है।शिवसेना में खुले विद्रोह के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था और 29 जून, 2022 को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 31 महीने पुरानी एमवीए सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट लेने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बहुमत साबित करने के लिए।आसन्न हार को भांपते हुए, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस्तीफा दे दिया था।ठाकरे ब्लॉक को एक और झटका देते हुए, चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया और उसे बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी का मूल धनुष और तीर चुनाव चिह्न आवंटित किया।23 अगस्त, 2022 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के कई प्रश्न तैयार किए थे और सेना के दो गुटों द्वारा दायर पांच-न्यायाधीशों की पीठ की याचिकाओं का उल्लेख किया था, जिसमें कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। दल-बदल, विलय और अयोग्यता।000
- विदेशी वकील और लॉ फर्म अब भारत में वकालत कर सकेंगे ( BCI )In General & Legal Discussion ·March 20, 2023इस कानून के आने के बाद वकीलों की प्रैक्टिस में क्या कुछ बदलने वाला है नए नियम के मुताबिक विदेशी वकील और कानून फर्मों को भारत में अभ्यास करने के लिए बीसीआई के साथ पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है . इसके तहत वो सिर्फ अपने देश के कानून का अभ्यास करने के हकदार होंगे इस कानून के आने के बाद वकीलों की प्रैक्टिस में क्या कुछ बदलने वाला है काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकिलों की प्रैक्टिस के लिए बनाए नियम कानूनी पेशे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. शीर्ष संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने विदेशी वकीलों और कानूनी फर्म को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी है. इस फैसले के मुताबिक विदेशी वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं, वे केवल कॉर्पोरेट लेनदेन से जुड़े हुए कामकाज या विदेशी कानून पर अपने क्लाइंट को सलाह देने का काम कर सकते हैं. क्या है बीसीआई का फैसला? 13 मार्च को, बीसीआई ने आधिकारिक सूचना दी. सूचना में BCI ने कहा कि इससे भारतीय और विदेशी दोनों वकीलों को फायदा होगा. विदेशी वकील और लॉ फर्म भारत में काम कर सकेंगे. इसके लिए विदेशी विधि पंजीकरण और नियमन-2022 के लिए नियम बनाया गया है. बीसीआई ने साफ कहा है कि कुछ पाबंदियों के साथ इस फैसले से सुनिश्चित किया जाएगा कि यह भारत और विदेशी वकीलों के हित में हो. बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, और यह भारत में कानूनी प्रैक्टिस और कानूनी शिक्षा की देखरेख करती है. इस फैसले के बाद बीसीआई ने तर्क दिया है कि उसके कदम से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर होने वाली चिंताए खत्म हो जाएगी. इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक के बीच मध्यस्थता का केंद्र बन जाएगा. ये नियम उन विदेशी लॉ फर्मों को कानूनी स्पष्टता प्रदान करेगा जो वर्तमान में भारत में बहुत सीमित तरीके से काम करती हैं. बीसीआई ने अपने बयान में कहा कि यह नियम भारत में विदेशी कानून और अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों की प्रैक्टिस करने को और कारगर बनाने की दिशा में काम करेगा. वकीलों के पेशे में क्या बदलने वाला है? बार काउंसिल देश में विदेशी वकीलों की एंट्री के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करता आया है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बात पर सहमति जताई थी कि मौजूदा कानून के तहत भारत में विदेशी वकीलों को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.अब नए फैसले से देश में विदेशी वकीलों की एंट्री में ज्यादा पेशेवराना रवैया देखने को मिलेगा. विदेशी वकीलों के लिए सीमित दायरे में भी बड़ा मार्केट उपलब्ध होगा , क्योंकि देश में बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां काम कर रही है और आगे कई कंपनियां निवेश करने वाली हैं. नए नियम के मुताबिक विदेशी वकील और कानून फर्मों को भारत में अभ्यास करने के लिए बीसीआई के साथ पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है . इसके तहत वो अपने देश के कानून का अभ्यास करने के हकदार होंगे, वे भारतीय कानून का अभ्यास नहीं कर सकते है. इसके अलावा विदेशी वकीलों या विदेशी लॉ फर्मों को किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. शर्तें जान लीजिए विदेशी कानून कंपनियां अब तक कैसे काम कर रही थी? विदेशी कानून फर्मों के भारतीय बाजार में प्रवेश करने का मुद्दा 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया था. 'लॉयर्स कलेक्टिव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिवार्य रूप से कहा कि केवल भारतीय कानून की डिग्री रखने वाले भारतीय ही भारत में कानून का अभ्यास कर सकते हैं. उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 29 के मुताबिक केवल बीसीआई के साथ नामांकित वकील ही कानून का अभ्यास कर सकते हैं. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 'अभ्यास' में वादी और गैर-वादी दोनों तरह की प्रैक्टिस होंगी. इसलिए विदेशी कंपनियां न तो भारत में अपने ग्राहकों को सलाह दे सकती थी और न ही अदालत में पेश हो सकती थी. साल 2012 में 'एके बालाजी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में यह मुद्दा मद्रास हाईकोर्ट के सामने आया था. 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में विदेशी कानून फर्मों की प्रैक्टिस को थोड़ी मान्यता दी थी. 'एके बालाजी बनाम भारत सरकार' मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विदेशी कंपनियां मुकदमेबाजी या गैर-मुकदमेबाजी पक्ष पर तब तक अभ्यास नहीं कर सकती हैं जब तक कि वे अधिवक्ता अधिनियम और बीसीसीआई नियमों पूरा नहीं करती हैं. नए फैसले में ये कहा गया कि विदेशी वकील भारतीय क्लाइंट को केवल अस्थायी आधार पर यानी ‘फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट’ मोड पर सलाह दे सकते हैं. फैसले में यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन से संबंधित अनुबंध से जुड़े विवादों के संबंध में आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने के लिए विदेशी वकीलों को भारत आने से कोई रोक-टोक नहीं होगी. इसके अलावा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में पेश किए गए अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मकसद ध्यान में रखते हुए, विदेशी वकीलों को भारत आने और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से जुड़े विवादों में मध्यस्थता कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा. कानूनी पेशे में पहले ही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) जैसे फर्मों, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग (एलपीओ) ने वकीलों के लिए नियम बनाए गए हैं. ये कहा गया कि पहले वे अनिश्चित कानूनी ढांचे में काम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना पड़ा. क्या था SC का फैसला? एके बालाजी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले को मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीआई और लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मे 2018 में चुनौती दी थी. 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी कानून फर्मों और वकीलों को अनुमति देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के दोनों फैसलों को बरकरार रखा, कुछ संशोधनों के साथ कुछ मामलों में विदेशी वकील "फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट" यानी अपने क्लाइंट को सलाह देने के लिए भारत आ सकते थे. नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और रोहिंग्टन नरीमन की बेंच ने 2012 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर सही ठहराया है. ये मामला 'एके बालाजी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' का था. अब विदेशी लॉ फर्म कुछ वक्त के लिए भारत आकर सलाह दे सकते हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों के लिए विदेशी वकीलों के भारत आने पर कोई ऐतराज नहीं है. बस शर्त यही है कि भारतीय कानूनी कोड के नियम उन पर भी लागू होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों में भी बदलाव किया है. इस प्रावधान के तहत अंतरराष्ट्रीय कारोबारी मामलों में विदेशी वकीलों पर पूरी तरह पाबंदी थी.001
- व्यक्ति ने प्रेमिका के पति से उसकी कस्टडी मांगी- हाई कोर्ट ने लगाया पाँच हज़ार रुपये का जुर्मानाIn High Court Judgment·March 20, 2023गुजरात हाईकोर्ट ने लिव-इन समझौते के आधार पर अपने पति से अपनी प्रेमिका की कस्टडी मांगने वाले एक व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला बनासकांठा जिले का है। उस व्यक्ति ने HC से संपर्क किया और कहा कि वह उस महिला के साथ रिश्ते में था जिसकी कस्टडी वह मांग रहा था। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और यह जोड़ा साथ नहीं मिला। महिला ने अपने पति और ससुराल को छोड़कर उसके साथ रहने लगी। वे साथ रहे और लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी साइन किया। कुछ देर बाद महिला के परिजन व ससुराल पहुंचे और उसे उसके पति को लौटा दिया। वह व्यक्ति एचसी गया और अपनी प्रेमिका के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि वह अपने पति की अवैध हिरासत में थी और उसकी इच्छा के विरुद्ध आयोजित की जा रही थी। उन्होंने अनुरोध किया कि पुलिस महिला को उसके पति से हिरासत में ले और उसे उसके हवाले कर दे। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि इस व्यक्ति के पास याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। यदि महिला अपने पति की हिरासत में है, तो वह अवैध हिरासत में नहीं है।मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस वी एम पंचोली और एच एम प्राच्छक की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की महिला से शादी अभी तक नहीं हुई है और उसका अपने पति से तलाक भी नहीं हुआ है। “इसलिए हमारी राय है कि प्रतिवादी संख्या 4 (महिला) की प्रतिवादी संख्या 5 (उसके पति) के साथ हिरासत को अवैध हिरासत नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है, और याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।” तथाकथित लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के आधार पर,” उन्होंने कहा, और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, उसे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करने का निर्देश दिया।001
- Indore Court Sentences 19-Year-Old Girl to Ten Years in Prison for Raping a 15-Year-Old BoyIn General & Legal Discussion ·March 22, 2023You’ve probably heard, seen, and read about a boy raping a girl, but a surprising story has emerged from Indore, Madhya Pradesh. The Indore court sentenced a girl to ten years in prison for the first time after finding her guilty of raping a minor boy. The accused girl had fraudulently taken the teenager to Gujarat and had forcible physical relations with him several times there.According to the information, on November 5, 2018, a woman filed a complaint at Indore’s Banganga police station that her 15-year-old son had gone to a nearby shop to buy milk for kheer on November 3, 2018, but had not returned after a long time. He never returned home. The woman looked everywhere for her son, including relatives, but she found nothing. Following this, the woman pleaded with police to find her son, fearing that he had been abducted. Following this, the police began searching for the missing adolescent. After a few days, the police apprehended the teenager, and a young woman was also apprehended with him.The girl used to carry the boy’s phone.When the police interrogated him, he told them that a 19-year-old girl from Rajasthan had fraudulently taken him to Gujarat with her. He hired Kishore to work in a tile factory there. The victim adolescent claimed that the girl repeatedly forced him to engage in physical relations. The boy stated that the girl used to keep his phone with her so that he could not communicate with his family The police arrested the accused girl and charged her under the POCSO Act based on the victim boy’s statements. The police obtained a medical examination for the girl, and when they examined the accused on the girl, they were also found to be correct.District Prosecution Officer Sanjeev Srivastava told that this girl had called the minor boy that I had a fight with my family members, you come with me. She enticed the minor, took him to Gujarat, and forced him to work in a company. The girl used to live with the boy in a rented house and put pressure on him to have a physical relationship with her. According to the District Prosecuting Officer, this is the first case in which a girl has been sentenced under the POCSO Act.The girl was also fined by the court.On March 15, the court handed down its decision in this case, sentenced the guilty girl to ten years in prison and a fine of three thousand rupees. In addition, the court has recommended that the victim teenager receive Rs 50,000 in compensation.005
- CBI Registers FIR AgainstGang Involved in Lodging of FalseFIRs of Rape and SC-ST Act Against LawyersIn General & Legal Discussion ·March 26, 2023CBI Registers FIR Against Gang Involved in Lodging of False FIRs of Rape and SC-ST Act Against Lawyers The Special Crime Branch of CBI Lucknow has registered an FIR against the gang which filed false cases of rape and SC-ST Act. The Special Crime Branch of CBI Lucknow has registered 3 cases in this matter on the orders of the Allahabad High Court. This gang was blackmailing people including lawyers in Prayagraj by implicating them in fake cases. On the basis of fake cases related to rape and SC-ST filed by advocate Sunil Kumar in the year 2016, the CBI on Friday registered a case against a woman in Prayagraj’s Mauaima police station in the year 2018, a woman in Daraganj police station in the year 2021 and Shivkuti police station in the year 2016. But new cases have been registered at the CBI police station. The CBI team will soon reach Prayagraj to investigate and conduct a fresh investigation. The blackmailing gang by implicating them in false cases came to light when an alleged victim filed a petition in the High Court seeking an order for speedy disposal of a rape case. In this case, an accused lawyer submitted a list of 51 such cases in the High Court to the High Court. In which people were implicated in rape and SC-ST act. Out of this, 36 cases were registered in Mauv Aima police station alone. How are innocent people implicated? The lawyer told the court that a very vicious gang is active in Prayagraj, which includes some women and lawyers. This gang files fake cases against innocent people through women and then blackmails them demanding huge amount in the name of withdrawing the case. Taking this fact seriously, the High Court had directed the CBI on March 18, 2022 to conduct a preliminary inquiry and submit the report. After this, the CBI registered an FIR after investigating the matter.002
- पत्नी का पति को कायर और बेरोजगार कहना और माता-पिता से अलग होने के लिए मजबूर करना क्रूरता है: कलकत्ताIn High Court Judgment·April 12, 2023पत्नी का पति को कायर और बेरोजगार कहना और माता-पिता से अलग होने के लिए मजबूर करना क्रूरता है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पति को मानसिक क्रूरता के लिए अपनी पत्नी से तलाक दिया जा सकता है यदि वह उसे अपने माता-पिता से अलग होने के लिए मजबूर करती है और उसे ‘कायर और बेरोजगार’ भी कहती है।न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की पीठ ने कहा कि एक भारतीय परिवार में एक बेटे के लिए शादी के बाद भी अपने माता-पिता के साथ रहना एक आम प्रथा है, और अगर उसका पति उसे अपने माता-पिता से अलग करने का प्रयास करता है, तो एक न्यायसंगत होना चाहिए। ऐसा करने का कारण।पीठ ने कहा कि छोटे घरेलू मुद्दों और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित चुनौतियों पर अहंकार के टकराव के अलावा, पत्नी द्वारा अपने पति को अपने परिवार से अलग होने का अनुरोध करने के लिए अनुचित कारण थे। पति अपनी एकमात्र वैवाहिक शांति के लिए अपने माता-पिता के घर से बाहर चला गया और किराए के मकान में रहने लगा।अदालत ने कहा कि पत्नी का अपने पति को उसके परिवार से अलग करने का लगातार प्रयास उसके लिए यातनापूर्ण होगा।क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका पर सुनवाई के बाद पीठ ने इसे खारिज कर दिया।001
- कोर्ट ने वकील-पति को जज-पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया राजस्थान फैमिली कोर्टIn High Court Judgment·April 12, 2023कोर्ट ने वकील-पति को जज-पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया- जानिए पूरा मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में, फैमिली कोर्ट नंबर 1 में एक असामान्य मामले की सुनवाई हुई, जहां एक महिला जज, जो आम तौर पर दूसरों के लिए निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती हैं, ने फैमिली कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। यहां महिला जज ने एक सरकारी वकील द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल महिला जज और सरकारी वकील पति-पत्नी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में श्रीगंगानगर के श्रीकरनपुर में कार्यरत एडीजे इंदिरा बनेरा ने अपने बच्चों के पालन-पोषण की ओर से जयपुर स्थित कुटुंब न्यायालय क्रमांक 1 में याचिका दायर की थी।कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकारी वकील को बच्चों के अंतरिम भरण-पोषण के लिए हर महीने 24 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.दायर याचिका के अनुसार, इंदिरा बनेरा ने कहा कि उन्होंने 24 नवंबर, 2007 को भरत, जयपुर में अपने पति से अजमेर में शादी की थी। उनकी 2010 में एक बेटी और 2015 में एक बेटा हुआ। दोनों बच्चे इंदिरा और उनके पति भरत के साथ रहते हैं। कभी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। यह आरोप लगाया गया कि भरत और उसके परिवार ने बच्चों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया और न ही उनकी कोई देखभाल या चिंता दिखाई। भरत ने बच्चों की परवरिश की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए उन्होंने बच्चों के भरण-पोषण की मांग की।आरोप यह भी लगा कि शादी के समय भरत रोजगार की तलाश में था। उन्होंने उसे वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे वह अजमेर में सहायक परियोजना अधिकारी बन गया। इसके बाद भी उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली।याचिका खारिज करने की मांगदूसरी ओर, विपक्षी पक्ष में पति के वकील डीएस शेखावत ने अदालत में तर्क दिया कि अकेले शिकायतकर्ता का वेतन 2 लाख रुपये से अधिक है, जबकि उसके पति का वेतन केवल 75,000 रुपये है। शिकायतकर्ता की पत्नी ने खुद तलाक की अर्जी दाखिल की थी। वह बच्चों की देखभाल करने में सक्षम है। इसलिए याचिका खारिज की जाए। कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार दुबे ने पति को दोनों बच्चों के लिए 12 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया. इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन्हें 20 दिसंबर, 2021 से रखरखाव राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।001
- Centre Issues Guidelines For Online Gaming, Prohibits Games Involving BettingIn General & Legal Discussion ·April 12, 2023Centre Issues Guidelines For Online Gaming, Prohibits Games Involving Betting The Centre issued regulations to control the internet gaming business on Thursday, prohibiting real money games including wagering or betting. The government has also chosen a self-regulation strategy for the online gaming sector, notifying three self-regulatory organisations that will approve the games that can function in the country in accordance with the guidelines.Internet games that entail wagering or betting would be subject to new online gaming regulations, according to Rajeev Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and IT.“Permissible online games are ones that do not entail wagering, user harm in their content, or produce any addictive repercussions for children,” Chandrasekhar explained.He stated that online gaming will be governed by SROs comprised of industry, players, and other stakeholders, rather than the government.According to the rules, SROs should also include an educator, a psychologist or mental health specialist, an individual who is or has been a member or official of an organisation concerned with the protection of children’s rights, and so on.“This is an enabling environment that will enable for serious and considerable growth in the online gaming market in India, which is a very big opportunity,” the minister said.The online gaming rules have been added as an addition to the 2021 IT Rules.The online gaming self-regulatory authority may declare an online real money game lawful if “the online real money game does not include wagering on any outcome,” according to the The minister stated that if the SROs do not follow the guidelines, they will be denotified.When asked about several applications that promise monetary incentives based on the outcome of IPL cricket matches, the minister stated that real money gambling is allowed, but it becomes illegal when money is placed on the outcome of the game, and any SRO that allows such activities is breaking the regulations.According to the notified rules, SROs must provide a framework on their website to protect players from the risk of gaming addiction, financial loss, and financial fraud.The framework should contain recurrent warning messages at a higher frequency beyond a suitable duration for a gaming session, as well as the ability for a user to exclude himself when user-defined time or money limitations are reached.Some states have banned online fantasy gaming platforms in response to reports of suicide and addiction among residents.According to Chandrasekhar, any state that is truly attempting to crack down on betting or gambling would discover that these restrictions are not “ultra vires” to whatever they are doing.“Any jurisdiction that is attempting to cut and slice based on criteria that are beyond betting and being selective in terms of what is legal and illegal, we have made it very clear what is permitted and what is not permissible,” the minister added.According to the guidelines, games involving real money must adhere to KYC criteria.002
- Bar Council of Delhi Forms Committee to Draft Advocates Protection ActIn General & Legal Discussion ·April 12, 2023Bar Council of Delhi Forms Committee to Draft Advocates Protection Act The Bar Council of Delhi has established a special committee to draft the Advocates Protection Act for the safety of lawyers practising in the national capital who are registered with the lawyers’ body. The move comes after recent attacks on lawyers, both inside and outside the courts. The legislation aims to be enacted by the Delhi Government, and the newly-formed Special Committee, led by K.C. Mittal, former Chairman of the Bar Council of Delhi, will draft the comprehensive plan. Other members include D.K. Sharma, Chairman of Executive Committee of BCD; Sanjay Rathi, Hony. Secretary of BCD; Ajayinder Sangwan, Co-Chairman of BCD; and Ajay Sondhi, Co-Chairman of BCD. The Bar Council of India has also proposed a similar legislation to the Government of India. The Bar Council of Delhi has also requested input from all its members and office bearers of the coordination Committee of the district bar associations.006
- Delay in AIBE 17 (XVII) 2023 Result Issue Reaches Supreme Court- Lawyer Files Plea Says Right to....In Supreme Court Judgment·April 25, 2023Delay in AIBE 17 (XVII) 2023 Result Issue Reaches Supreme Court- Lawyer Files Plea Says Right to Livelihood is in Jeopardy A lawyer has filed a petition with the Supreme Court requesting the Bar Council of India (BCI) to announce the results of the 17th All India Bar Examination (AIBE), which took place in February 2021. The petitioner argues that failure to announce the AIBE results is jeopardizing her legal right to practice as an advocate, which will affect her source of income. According to the Petitioner, life can be miserable without a livelihood, and article 21 of the Indian Constitution guarantees the right to life as a fundamental right, including the right to livelihood. The AIBE is a mandatory examination for lawyers to enroll with a State Bar Council and engage in the practice of law. The delay in declaring the AIBE results is unreasonably abusing the BCI’s powers, and the petitioner has asked the Court to instruct the BCI to announce the results as soon as possible.008
- जज ने कहा, "मुझे हिंदी नहीं आती," वकील ने दिया ये जवाबIn Hindi law ·May 7, 2023हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक जज और एक वकील हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर बहस करने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक वकील ने अपनी याचिका अंग्रेजी में देने से इनकार कर दिया। जज वीडियो में कहते हैं, ‘आपने फिर अपनी याचिका हिंदी में दी है।’ मुझे हिंदी समझ नहीं आती। अधिवक्ता जवाब देते हैं, “यह रोना है, सर, कि मैं भी अंग्रेजी नहीं समझ सका।” न्यायाधीश ने जवाब दिया, “मैं आपकी याचिका को अस्वीकार करता हूं।” मैं इसे करूँगा। अधिवक्ता ने कहा, “सर, पूर्ण पीठ को खारिज किया जाता है।” पूरी बेंच हिंदी का समर्थन करती है।” इस पर जज ने कहा, “आपका केस खत्म हो गया है, मैंने अगला केस बुलाया है।” अधिवक्ताओं का कहना है, ‘सर, नियम तो सुनकर ही आगे बढ़ना है।’ ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता है कि आप बिना सुने आगे बढ़ सकते। आज भी पटना हाई कोर्ट के सभी जज सुन रहे हैं। हुजूर अब अनुवाद का अनुरोध कर रहे हैं। अनुवाद विभाग देश की आजादी के पहले से ही यहां है। हम और हमारे मुवक्किल उन्हें मिलने वाले वेतन को आपस में बांट लेते हैं। अनुवाद के लिए हुज़ूर से पूछने का क्या मतलब है? मैं सच बोल रहा हूँ। हम अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि हुजूर ने इसका अनुरोध किया है। हम एक खंडपीठ के आदेश को प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसके आलोक में आदेश पारित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वकील का हिंदी बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे तो साफ है कि लोग हर जगह तेजी से अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।000
- COVID में नौकरी जाने के बाद YouTube से नकली नोट बनाना सीखा- कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास कि सजाIn Hindi law ·May 7, 2023इंदौर में एक आदमी को नकली नोट छापने के आरोप में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद आरोपी ने यूट्यूब पर नकली नोट छापना सीखा और घर पर ही स्कैनर और प्रिंटर से 100, 500 और 2000 के नकली नोट छापने लगा। आरोपी के पास से 2 लाख 53 हजार 100 रुपए के नकली नोट मिले। उसने सब्जी मंडी, ठेले वाले और शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में नकली नोटों का इस्तेमाल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जयदीप सिंह ने दोषी को सजा सुनाई । पृष्ठभूमि थाना कायम शाखा इंदौर के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह को 9 जून 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि राजरतन तायड़े निवासी आजाद नगर नकली नोट छापने के धंधे में संलिप्त है। मुखबिर ने बताया कि राजरतन ने 100, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट लेकर सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच किसी को देने की योजना बनाई थी।मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को राजरतन की बैंगनी रंग की टीवीएस रेडियन मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर MP09VM5336 के बारे में भी बताया, जो राजकुमार सब्जी मंडी में गणेश मंदिर के पास एक काले स्कूल बैग में नकली नोटों का बंडल ले जा रही थी. इसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर गई। करीब दस मिनट बाद मुखबिर द्वारा वर्णित व्यक्ति भण्डारी पुल से बैंगनी रंग की मोटरसाइकिल पर आया और कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद पैंट की जेब से पैसे निकालने लगा। घेराबंदी कर टीम ने उसे पकड़ लिया। जब उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना परिचय इंदौर के आजाद नगर निवासी 26 वर्षीय राजरतन तायड़े के रूप में दिया। तलाशी के दौरान उसके पैंट की जेब से 100 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई। सभी नोटों पर नंबर एक ही थे। उसकी पीठ पर लटकाए गए बैग में, 100 रुपये के नोटों के दो बंडल पाए गए, जिनमें से एक में 52 नोट और दूसरे में 62 नोट थे। इसके अलावा, राजरतन में 500 रुपये और 2 हजार रुपये के नकली नोटों के अलग-अलग बंडल मिले, जिनमें एक ही श्रृंखला संख्या थी। इस प्रकार पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 2 लाख 53 हजार 100 रुपये, एक बाइक और एक लैपटॉप बैग बरामद किया और आरोपी के खिलाफ धारा 489-ए, 489-सी, 489-डी, के तहत मामला दर्ज किया गया. और 489-ई आईपीसी। उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान है।आरोपी राजरतन ने पुलिस को बताया कि वह लियाकत अली के यहां आजाद नगर इंदौर के हक मस्जिद स्ट्रीट में अखिल राज अस्पताल के सामने एक कमरा किराए पर लेता है। उसके बाद उसके घर से एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, मोटा कांच, स्लाइड कटर, 100 रुपये के तीन मूल नोट, 500 रुपये के तीन मूल नोट और 2,000 रुपये के तीन मूल नोट जब्त किए गए। असली नोटों से नकली नोट बनाने के लिए आरोपी ने स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया। घर से कुछ नकली नोट एक तरफ छपे हुए थे, साथ ही नोट की कतरनें भी बरामद की गईं। देवास बैंक नोट प्रेस में भी नकली नोट पकड़े गए। लॉकडाउन के दौरान मेरी नौकरी चली गई और मैंने यूट्यूब से नकली नोट छापना सीखा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 12वीं की पढ़ाई की है। लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं था। नकली नोट छापने वाले किसी के यूट्यूब वीडियो को देखकर उसने एक स्कैनर और एक प्रिंटर खरीदा। उसने पहले 20 दिनों तक नकली नोट छापने का अभ्यास किया। पकड़े जाने से दो महीने पहले उसने नकली नोट छापना शुरू किया। वह गैस स्टेशनों, सब्जी बाजारों, शराब की दुकानों और वेंडरों को नकली नोट बेचता था। सौ रुपये के नोट खुलेआम चलते थे। किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने 100 के अतिरिक्त नोट छापे। वहीं, राजरतन पर खुड़ैल में मारपीट, कनाड़िया में अवैध वसूली और चंदन नगर थाने में ट्रक चोरी का आरोप लगाया गया है. आरोपी ने जुलाई 2019 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को ‘आई एम योर गॉड फादर’ का मैसेज भेजा था। विधायक द्वारा अनसुना किए जाने पर उन्होंने फोन कर 50 लाख की मांग की। उसने नर्मदा विकास प्राधिकरण के अधिकारी चैतन्य रघुवंशी से 25 लाख की मांग भी की थी।आरोपी को बचाने के लिए चार मौके दिए गएआरोपी के वकील के अनुसार, गवाह पुलिसकर्मी लोकेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच की। ऐसे में पुलिस की कहानी संदिग्ध हो जाती है। लोकेंद्र सिंह ने आरोपी को इधर-उधर भागते और नकली नोट छापते नहीं देखा है। ऐसे में आरोपी को निर्दोष करार देकर रिहा कर देना चाहिए।इसके जवाब में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को बड़ी मात्रा में नकली नोटों के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पूरी टीम लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। आरोपी के पेंट की जेब और बैग में नकली नोट मिले। ऐसे में गलतफहमी का आरोप निराधार है। जब अदालत ने आरोपी को स्वीकार कर लिया तो वकील ने सजा कम करने का अनुरोध किया।आरोपी को बचाने के लिए वकील ने कहा कि यह आरोपी का पहला अपराध है। आरोपी के परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ऐसे में आरोपितों पर नरमी बरती जाए। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने बड़ी मात्रा में नकली नोट तैयार किए और अपने पास रख लिए. आरोपियों के कार्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।000
- मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालयों की अनुमति के बिना जिला पुलिस प्रमुख आगे की जांच का आदेश नहीं दे सकते:In Hindi law ·May 7, 2023सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल एक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के पास किसी मामले की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है न कि किसी जांच एजेंसी के पास। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दोहराया कि समकालीन एक्सपोसिटो का सिद्धांत, जो कि उन मामलों की व्याख्या है जिन्हें लंबे समय से समझा और लागू किया गया है, कानून की इस व्याख्या का समर्थन करता है। विचाराधीन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपित एक अभियुक्त शामिल है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में आगे की जांच का आदेश दिया गया था, और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द नहीं कर गलती की थी।राज्य ने तर्क दिया कि जिला पुलिस प्रमुख के आदेश के अनुसार ही आगे की जांच की गई थी। अदालत ने आगे की जांच के बीच अंतर किया, जो ताजा सामग्री की खोज के आधार पर पिछली जांच की निरंतरता है, और ताजा जांच, जो केवल अदालत द्वारा आदेश दिए जाने पर ही हो सकती है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच की अनुमति नहीं दी थी और दूसरी अंतिम रिपोर्ट बिना आधार के थी।इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व झूठा था या वित्तीय लेनदेन का कोई सबूत था। नतीजतन, अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को और रद्द कर दिया।001
- कस्टडी ऑर्डर स्थाई नहीं, जीवन के विभिन्न चरणों में बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बदला जIn Hindi law ·May 7, 2023बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत के आदेश को स्थाई नहीं बनाया जा सकता है और जीवन के विभिन्न चरणों में बच्चे की जरूरतों और कल्याण को ध्यान में रखते हुए इसे बदला जा सकता है। न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने 4 मई के आदेश में कहा कि बच्चों की अभिरक्षा के मामले संवेदनशील मुद्दे हैं जिनके लिए जीवन के बढ़ते चरणों में बच्चे की देखभाल और स्नेह की प्रकृति की सराहना और विचार की आवश्यकता होती है। यह आदेश 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका में पारित किया गया था, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दायर उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें नाबालिग लड़के की संयुक्त हिरासत दोनों माता-पिता को देने के पहले के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। शख्स के मुताबिक, 2017 में तलाक की कार्यवाही में दाखिल सहमति की शर्तों में उसने और उसकी पूर्व पत्नी ने इस बात पर सहमति जताई थी कि अगर दोनों में से एक ने दोबारा शादी की तो दूसरे को बच्चे की पूरी कस्टडी मिलेगी. फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर आदमी के आवेदन को खारिज कर दिया था कि उसे अभिभावक और वार्ड अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर करना चाहिए था न कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत।व्यक्ति ने अपनी दलील में कहा कि वह केवल तलाक की कार्यवाही में दायर सहमति शर्तों में संशोधन की मांग कर रहा था। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और नाबालिग बच्चे की हिरासत से संबंधित सहमति शर्तों में संशोधन की मांग करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया।001
- AIBE (XVIII) 18 पर बड़ा अपडेट- दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई को हर साल पूर्व निर्धारित टाइम टेबल जारी ..In Hindi law ·May 10, 2023AIBE (XVIII) 18 पर बड़ा अपडेट- दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई को हर साल पूर्व निर्धारित टाइम टेबल जारी करने को कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को हर साल अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के आयोजन के लिए पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम या समय सारिणी की घोषणा करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष कैलेंडर के हिस्से के रूप में एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम या वार्षिक समय सारणी होने से उम्मीदवारों को आवश्यक व्यवस्था करने में बहुत मदद मिलेगी। अदालत ने बीसीआई को आदेश दिया कि वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों की घोषणा करने पर विचार करे जिनमें एआईबीई आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। अदालत ने वकील निशांत खत्री द्वारा दायर एक याचिका का निस्तारण किया, जिन्होंने 19 नवंबर, 2019 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में दाखिला लिया था, जिसमें कहा गया था कि एआईबीई परीक्षा नहीं होने के कारण उन्हें अदालतों में प्रैक्टिस करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बीसीआई को AIBE परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।बीसीआई के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्री-सेट शेड्यूल की घोषणा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि परीक्षा की तारीख तय होने से पहले देश भर के विभिन्न हितधारकों से परामर्श करना होगा, यह कहते हुए कि अगली AIBE परीक्षा इस साल सितंबर में संभावित रूप से निर्धारित है। परीक्षा में देरी के आलोक में, HC ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता-वकील को उसके अनंतिम पंजीकरण पर भरोसा करने और अगले आदेश तक अदालतों में पेश होने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।004
- आर्यन खान मामले में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने समीर वानखेड़In Hindi law ·May 13, 2023सीबीआई ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े और चार अन्य पर अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक, समीर ने 2021 के कथित ड्रग जब्ती मामले में अभिनेता के बेटे आर्यन खान की सहायता का अनुरोध किया। सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली और कानपुर सहित अन्य में उनके 29 ठिकानों की भी तलाशी ली। वानखेड़े, NCB के दो पूर्व अधिकारी और कुछ निजी कर्मचारी, CBI के अनुसार, मांगे गए 25 करोड़ रिश्वत में से 25 लाख रुपये पहले ही वसूल कर चुके थे। वानखेड़े ने पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई ज़ोन प्रमुख के रूप में कार्य किया था, और क्रूज शिप ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी से विवाद छिड़ गया था। एनसीबी में अपने कार्यकाल के दौरान वानखेड़े को कई आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका स्थानांतरण हुआ और उनके कुछ विवादास्पद मामलों की आंतरिक जांच का आदेश दिया गया। एनसीबी की एसआईटी (विशेष जांच दल), जिसने आर्यन खान मामले की फिर से जांच की, ने हाल ही में चार्जशीट दायर की, जिसमें आर्यन सहित 14 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया। एनसीबी ने “पर्याप्त सबूतों की कमी” के कारण आर्यन के नाम को मंजूरी दे दी थी। 3 अक्टूबर, 2021 को सबसे पहले आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और क्रूज गेस्ट मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें महीने के अंत में जमानत दे दी थी। हालांकि, अभिनेता के बेटे के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला।आर्यन को धारा 27 के तहत ड्रग्स का सेवन करने की कोशिश, धारा 8 (सी) (कब्जा), धारा 28 (उकसाने), और धारा 29 (साजिश) के तहत गिरफ्तार किया गया था।001
- Charge Not More than Rs 600 from Law Graduates for Enrolment as Advocate: SCIn Supreme Court Judgment·May 13, 2023Charge Not More than Rs 600 from Law Graduates for Enrolment as Advocate: SC In a big relief to law graduates with limited family income, the Supreme Court Friday said state bar councils cannot charge them an enrolment fee more than Rs 600, as prescribed under the statutes. A bench of Chief Justice DY Chandrachud and Justice PS Narasimha issued notice to all state bar councils and sought to know from them how much they charge the law graduates by way of enrolment fees and how much money is collected in a year from them. The bench said as per the Advocates Act, the enrolment fee prescribed stands at Rs 600, and no state bar council can charge more than that. Senior advocate Manan Kumar Mishra, appearing for the Bar Council of India, said the Rs 600 fee for enrolment was fixed in 1993 and costs have risen manifold since then. The bench did not concur with Mishra, who also heads the BCI. “The amount prescribed in statute cannot be subject to inflation,” Mishra said while referring to monetary inflation. The bench said law is a service oriented profession and exorbitant fees cannot be charged as they may be detrimental to the interest of people coming from poor background. It asked Solicitor General Tushar Mehta to assist the court in the matter and posted it for further hearing after summer vacation. On April 10, the top court had sought the responses of the Bar Council of India (BCI) and others challenging the “exorbitant” fees being charged by state bar bodies for enrolling law graduates as advocates across the country. “We will issue notice on this. This is a significant issue. The petition says that the exorbitant enrolment fee violates Section 24 of the Advocates Act, 1961,” the bench had said. The petition claimed the enrolment fee in Odisha stood at Rs 41,100, and in Kerala at Rs 20,050.002
- POSH: SC Issues Directions on Implementation of Sexual Harrasment of Women at Workplace ActIn Supreme Court Judgment·May 13, 2023The Supreme Court on Friday upheld the dismissal of ISRO scientist for unauthorized absence and publication of paper without permission. The bench of Justices A.S. Bopanna and Hima Kohli was dealing with the appeal challenging the judgment passed by the Bombay High Court dismissing a writ petition preferred by appellant against an order passed by the Executive Council of Goa University (Disciplinary Authority) accepting the Report of the Standing Committee for Prevention of Sexual Harassment at Work Place and imposing upon him, a major penalty of dismissal from services and disqualification from the future employment under Rule 11(IX) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 which was duly upheld by the Governor and the Chancellor of Goa University, being the Appellate Authority. In this case, The appellant commenced his career in the respondent no. 2 – Goa University as a Temporary Lecturer in the Department of Political Science, in 1996. It is the appellant’s version, which is strongly refuted by the other side, that aggrieved by the passing of a resolution by the Departmental Council of the Department of Political Science against them, two girl students along with their friends submitted a complaint to the respondent no.2 – University, alleging physical harassment at his hands. The Committee served a notice on the appellant calling upon him to explain the charges levelled against him in nine complaints and to appear before it for a personal hearing on 24th April, 2009, a date that was subsequently changed to 27 April, 2009. Contemporaneously, the Registrar of the respondent no. 2 – University directed the appellant to hand over charge and proceed on leave till the conclusion of the inquiry. The High Court observed that the Committee had granted ample opportunities to the appellant to cross-examine the complainants and the witnesses, but he had deliberately elected not to appear before it. In such circumstances, the Committee could not be blamed for proceeding ex-parte against him and submitting its Report. It was also held that the Committee was justified in discarding the medical certificates submitted by the appellant as he kept on making flimsy excuses to stay away from the enquiry proceedings. The issue for consideration before the bench was: Whether the order passed by the High Court needs interference or not? The bench observed that Article 309 does not by itself provide for recruitment or conditions of service of Government servants, but confers this power on the appropriate legislature to make the laws and on the President and the Government of a State to make rules relating to these matters. The expression “conditions of service” in Article 309 takes in its sweep all those conditions that regulate holding of a post by a person which begins from the time he enters the service till his retirement and even post-retirement, in relation to matters like pension, pending disciplinary proceedings, etc. This expression also includes the right to dismiss such a person from service. Supreme Court stated that principles of natural justice that are reflected in Article 311, are not an empty incantation. They form the very bedrock of Article 14 and any violation of these principles tantamounts to a violation of Article 14 of the Constitution. Denial of the principles of natural justice to a public servant can invalidate a decision taken on the ground that it is hit by the vice of arbitrariness and would result in depriving a public servant of equal protection of law. The bench referred to the case of Rustom Cavasjee Cooper v. Union of India where it was held that “The principle of reasonableness, which legally as well as philosophically, is an essential element of equality or non-arbitrariness pervades Article 14 like a brooding omnipresence and the procedure contemplated by Article 21 must answer the test of reasonableness in order to be in conformity with Article 14.” Supreme Court opined that to satisfy itself that no injustice has been meted out to the appellant, the High Court was required to examine the decision-making process and not just the final outcome. In other words, in exercise of powers of judicial review, the High Court does not sit as an Appellate Authority over the factual findings recorded in the departmental proceedings as long as those findings are reasonably supported by evidence and have been arrived at through proceedings that cannot be faulted on account of procedural illegalities or irregularities that may have vitiated the process by which the decision was arrived at. The bench stated that however salutary this enactment may be, it will never succeed in providing dignity and respect that women deserve at the workplace unless and until there is strict adherence to the enforcement regime and a proactive approach by all the State and non-State actors. If the working environment continues to remain hostile, insensitive and unresponsive to the needs of women employees, then the Act will remain an empty formality. If the authorities/managements/employers cannot assure them a safe and secure workplace, they will fear stepping out of their homes to make a dignified living and exploit their talent and skills to the hilt. It is, therefore, time for the Union Government and the State Governments to take affirmative action and make sure that the altruistic object behind enacting the PoSH Act is achieved in real terms. Supreme Court issued directions on implementation of Sexual Harrasment of women at Workplace Act: “To fulfil the promise that the PoSH Act holds out to working women all over the country, it is deemed appropriate to issue the following directions : (i) The Union of India, all State Governments and Union Territories are directed to undertake a timebound exercise to verify as to whether all the concerned Ministries, Departments, Government organizations, authorities, Public Sector Undertakings, institutions, bodies, etc. have constituted ICCs/LCs/ICs, as the case may be and that the composition of the said Committees are strictly in terms of the provisions of the PoSH Act. (ii) It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and composition of the ICCs/LCs/ICs, details of the e-mail IDs and contact numbers of the designated person(s), the procedure prescribed for submitting an online complaint, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned Authority/Functionary/ Organisation/Institution/Body, as the case may be. The information furnished shall also be updated from time to time. (iii) A similar exercise shall be undertaken by all the Statutory bodies of professionals at the Apex level and the State level (including those regulating doctors, lawyers, architects, chartered accountants, cost accountants, engineers, bankers and other professionals), by Universities, colleges, Training Centres and educational institutions and by government and private hospitals/nursing homes. (iv) Immediate and effective steps shall be taken by the authorities/ managements/employers to familiarize members of the ICCs/LCs/ICs with their duties and the manner in which an inquiry ought to be conducted on receiving a complaint of sexual harassment at the workplace, from the point when the complaint is received, till the inquiry is finally concluded and the Report submitted. (v) The authorities/management/employers shall regularly conduct orientation programmes, workshops, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and women’s groups about the provisions of the Act, the Rules and relevant regulations. (vi) The National Legal Services Authority(NALSA) and the State Legal Services Authorities(SLSAs) shall develop modules to conduct workshops and organize awareness programmes to sensitize authorities/managements/employers, employees and adolescent groups with the provisions of the Act, which shall be included in their annual calendar. (vii) The National Judicial Academy and the State Judicial Academies shall include in their annual calendars, orientation programmes, seminars and workshops for capacity building of members of the ICCs/LCs/ICs established in the High Courts and District Courts and for drafting Standard Operating Procedures (SOPs) to conduct an inquiry under the Act and Rules. (viii) A copy of this judgment shall be transmitted to the Secretaries of all the Ministries, Government of India who shall ensure implementation of the directions by all the concerned Departments, Statutory Authorities, Institutions, Organisations etc. under the control of the respective Ministries. A copy of the judgment shall also be transmitted to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories who shall ensure strict compliance of these directions by all the concerned Departments. It shall be the responsibility of the Secretaries of the Ministries, Government of India and the Chief Secretaries of every State/Union Territory to ensure implementation of the directions issued.004
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